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    Home»छत्तीसगढ़»ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का होगा स्थानांतरण, सरकार ने हटाई रोक, इस तारीख से होगा तबादला…
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    ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का होगा स्थानांतरण, सरकार ने हटाई रोक, इस तारीख से होगा तबादला…

    Khabar Chhattisgarh NewsBy Khabar Chhattisgarh NewsJune 4, 2025
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     रायपुर :- छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा, सरकार ने इसे लेकर फैसला लिया है, साय सरकार ने ट्रांसफर पर लगी रोक हटा ली है। कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने ट्रांसफर नीति को मंजूरी दी है। ट्रांसफर के लिए 6 से 13 जून तक आवेदन देना होगा। जिला/राज्य में 14 जून से 25 जून तक ट्रांसफर होगा । जिलों में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ट्रांसफर होगा और राज्य में विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर ट्रांसफर होगा।

    आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

    जिला/राज्य में 14 जून से 25 जून तक ट्रांसफर

    1. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री द्वारा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे, आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे।

    न्यूनतम दो वर्ष सेवा अनिवार्य है, गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक अक्षमता और सेवा निवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के मामलों में विशेष सुविधा मिलेगी। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण हेतु एवजीदार अनिवार्य है, साथ ही सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को भरने का विशेष प्रयास रहेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग की कुल संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचाारियों में अधिकतम 15 प्रतिशत स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परीविक्षाधीन अधिकारी-कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

    पति-पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना, ग्रामीण-शहरी संतुलन और पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर के सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे। जिला स्तर पर निर्धारित समयावधि में स्थानांतरण जारी कर उसी तिथि को आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को मेल करना होगा।

    सभी जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण 5 जून 2025 से समाप्त माना जाएगा और जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता होगी स्थानांतरण नीति के अनुरूप स्थानांतरण किया जा सकेगा।

    स्थानांतरण के विरूद्ध 15 दिन में राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन किया जा सकेगा। 25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, अत्यंत आवश्यक होने पर समन्वय में अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण किया जा सकेगा।

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