Close Menu
Khabar Chhattisgarh NewsKhabar Chhattisgarh News
    What's Hot

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कल 05 जुलाई को यहाँ मनाएगा हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव-आप भी हो सकते है शामिल..

    July 4, 2026

    छात्रों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने हुआ कक्षा सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन-इस कक्षा ने मारी बाजी…

    July 4, 2026

    पुस्तकालयों को अधिक सक्रिय व प्रभावी बनाने हुआ विशेष कार्यशाला का आयोजन

    July 4, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Khabar Chhattisgarh NewsKhabar Chhattisgarh News
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Sunday, July 5
    • बड़ी खबर
    • देश-विदेश
    • छत्तीसगढ़
    • महासमुंद
    • मोर किस्सा कहानी
    • राजनीति
    • आप की खबर
    • क्राइम
    • छग जनसंपर्क विभाग
    • अन्य
      • बॉलीवुड
      • क्रिकेट
      • स्वास्थ्य
      • जॉब-एजुकेशन
      • लाइफस्टाइल
      • योजनाएं
    Khabar Chhattisgarh NewsKhabar Chhattisgarh News
    Home»छत्तीसगढ़»हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: गोद लेने वाली माताओं को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश, नहीं किया जा सकता भेद
    छत्तीसगढ़

    हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: गोद लेने वाली माताओं को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश, नहीं किया जा सकता भेद

    Khabar Chhattisgarh NewsBy Khabar Chhattisgarh NewsJune 7, 2025
    Share Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

    बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और संवेदनशील फैसले में स्पष्ट किया है कि बच्चों को गोद लेने वाली महिला कर्मचारी भी चाइल्ड केयर, दत्तक अवकाश और मातृत्व अवकाश की पूर्ण हकदार हैं। न्यायमूर्ति विभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने कहा कि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर मां का मौलिक अधिकार है कि वह अपने नवजात शिशु को मातृत्वपूर्ण देखभाल और स्नेह प्रदान कर सके – चाहे मातृत्व जैविक हो, सरोगेसी से हो या गोद लेने के माध्यम से प्राप्त हुआ हो।

    कोर्ट ने साफ कहा कि मातृत्व लाभों को लेकर जैविक, गोद लेने वाली या सरोगेट माताओं के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। मातृत्व अवकाश केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि एक ऐसा अधिकार है जो महिला को अपने परिवार और नवजात की देखभाल के लिए आवश्यक है।

    इस मामले में याचिकाकर्ता ने बताया कि उनकी नियुक्ति 2013 में आईआईएम रायपुर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हुई थी। उन्होंने 20 नवंबर 2023 को दो दिन की बच्ची को गोद लिया और 180 दिन के अवकाश के लिए आवेदन किया। हालांकि, संस्थान ने छुट्टी देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि उनकी HR नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

    कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता 1972 के नियमों के तहत 180 दिन की गोद लेने की छुट्टी की अधिकारी हैं। चूंकि उन्हें मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पहले ही 84 दिन की छुट्टी दी जा चुकी है, शेष अवधि को समायोजित किया जाए।

    फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि मां बनना एक महिला के जीवन की सबसे स्वाभाविक घटना है। ऐसे में नियोक्ता को संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाते हुए महिला की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को समझना चाहिए, विशेषकर जब वह एक कामकाजी महिला हो।

    कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 42 और 43 का हवाला देते हुए कहा कि गोद लेने वाली माताएं भी जैविक माताओं की तरह ही अपने बच्चों के प्रति गहरा स्नेह रखती हैं। इसलिए उन्हें भी समान मातृत्व अधिकार मिलने चाहिए।

    अंत में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार है, जिसे हर हाल में सम्मान और संरक्षण मिलना चाहिए।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    Khabar Chhattisgarh News

    Related Posts

    सोहम मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में 10 मई को होगा विशाल हेल्थ कैंप

    May 9, 2026

    Crime : पति-बेटी ने मां को पीट-पीट कर उतारा मौत के घाट, इस वजह से दिया वारदात को अंजाम

    January 2, 2026

    ब्रेकिंग : चेतन्य बघेल को हाईकोर्ट से मिली जमानत, इस मामले में ED ने 18 जुलाई को किया था गिरफ्तार

    January 2, 2026
    ज़रूर पढ़ें

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कल 05 जुलाई को यहाँ मनाएगा हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव-आप भी हो सकते है शामिल..

    Vinod GuptaJuly 4, 202667 Views

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कल 05 जुलाई को यहाँ मनाएगा हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव-आप भी हो सकते…

    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • YouTube
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    प्रधान संपादक एवं स्वामी : रेखराम साहू

    मोबाइल न. : 8236012223
    ईमेल : rekhraazmsmd@gmail.com
    वेबसाइट : www.khabarchhattisgarhnews.com

    कार्यालय : बीटीआई रोड पुराना मलेरिया ऑफिस के पास वार्ड नंबर 29, जिला महासमुंद पिन: 493445
    © 2026 ख़बर छत्तीसगढ़ न्यूज़. Designed by Nimble Technology.
    • Home
    • Privacy Policy
    • About Us
    • Contact Us
    • Disclaimer
    • Terms & Conditions

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.