आरंग में गणेश विसर्जन को लेकर प्रशासन सख्त-डीजे के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन अनिवार्य-रात 10 बजे के बाद रहेगा प्रतिबंध
आरंग।24 सितंबर 2026। आरंग में आगामी 25 सितंबर की रात्रि को होने वाले गणेश विसर्जन को लेकर स्थानीय प्रशासन ने अपनी तैयारियां और दिशा-निर्देश स्पष्ट कर दिए हैं। गणेश विसर्जन के दौरान डीजे और साउंड सिस्टम के उपयोग को लेकर प्रशासन इस बार बेहद सख्त रुख अपना रहा है। आरंग की अनुविभागीय अधिकारी (SDM) श्रीमती अभिलाषा पैकरा ने जानकारी दी है कि विसर्जन के दौरान डीजे साउंड बजाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने, तय डेसिबल सीमा का पालन करने और रात के समय आवासीय क्षेत्रों में तेज आवाज पर रोक लगाने के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसी कड़ी में प्रशासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि रात 10 बजे के बाद डीजे साउंड सिस्टम को बजाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा, बिना प्रशासनिक अनुमति के साउंड सिस्टम बजाने पर भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित साउंड सिस्टम को तुरंत ज़ब्त किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।इस सिलसिले में SDM श्रीमती अभिलाषा पैकरा ने नगर की सभी गणेश उत्सव समितियों और क्षेत्र के समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे इस पावन पर्व के समापन और गणेश विसर्जन को पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण, अनुशासित एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराएं, जिससे शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे।
विनोद गुप्ता-आरंग



