Close Menu
Khabar Chhattisgarh NewsKhabar Chhattisgarh News
    What's Hot

    07 जून 2026 को प्रदेशभर में होगा महावृक्षारोपण अभियान…..प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेन्द्र साहू का आह्वान…..

    June 4, 2026

    स्थानीय प्रशासन की कार्यवाही-रेत और मुरम के अवैध परिवहन में लगे 04 हाइवा जप्त

    June 4, 2026

    आरंग के लोक कला मंच ‘दूज के चंदा’ का राष्ट्रीय दूरदर्शन पर चयन-इस तारीख को होगा प्रसारण

    June 4, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Khabar Chhattisgarh NewsKhabar Chhattisgarh News
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Friday, June 5
    • बड़ी खबर
    • देश-विदेश
    • छत्तीसगढ़
    • महासमुंद
    • मोर किस्सा कहानी
    • राजनीति
    • आप की खबर
    • क्राइम
    • छग जनसंपर्क विभाग
    • अन्य
      • बॉलीवुड
      • क्रिकेट
      • स्वास्थ्य
      • जॉब-एजुकेशन
      • लाइफस्टाइल
      • योजनाएं
    Khabar Chhattisgarh NewsKhabar Chhattisgarh News
    Home»छत्तीसगढ़»वरिष्ठता को दरकिनार कर जूनियर शिक्षक को दिया प्रमोशन, हाई कोर्ट ने किया आदेश निरस्त
    छत्तीसगढ़

    वरिष्ठता को दरकिनार कर जूनियर शिक्षक को दिया प्रमोशन, हाई कोर्ट ने किया आदेश निरस्त

    Khabar Chhattisgarh NewsBy Khabar Chhattisgarh NewsDecember 26, 2025
    Share Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

    बिलासपुर। एक शिक्षक द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नियम विरुद्ध किए गए पदोन्नति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि सेवा नियमों का अवहेलना कर किसी पात्र कर्मचारी को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने व राज्य सरकार को भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2008 के अनुसार तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

    याचिकाकर्ता दिनेश कुमार राठौर अधिवक्ता जितेन्द्र पाली, अनिकेत वर्मा के जरिए बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति 26 अप्रैल 1989 को निम्न वर्ग शिक्षक के पद पर हुई थी। 2 फरवरी 2009 को उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। 23 जनवरी 2015 को एक आदेश जारी कर डीईओ ने 18 अगस्त 2008 से उनको वरिष्ठता प्रदान की। याचिका के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों व मापदंड के अनुसार पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी और वह व्याख्याता (लेक्चरर) पद पर पदोन्नति के लिए पात्र था।

    याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में नियमों का हवाला देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा राजपत्रित सेवा (स्कूल स्तर सेवा) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2008 के अनुसार व्याख्याता का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा उच्च वर्ग शिक्षकों से भरा जाना है। इसके बावजूद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा 19 जून 2012 को जारी पदोन्नति आदेश में उससे कनिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नति दे दी गई। विभागीय अफसरों ने उसके मामले पर विचार नहीं किया। उसका दावा इस आधार पर खारिज कर दिया कि, 1 अप्रैल 2010 की स्थिति में उसके पास स्नातकोत्तर डिग्री नहीं थी।

    याचिकाकर्ता ने बताया कि विभागीय अधिकारियों ने जानबूझकर उसके नाम पर पदोन्नति के लिए विचार ही नहीं किया 16 अप्रैल 2012 को स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली थी। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय जायसवाल के सिंगल बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 16 सितम्बर 2016 के आदेश जिसमें याचिकाकर्ता को स्नातकोत्तर उपाधि नहीं होने के कारण पदोन्नति हेतु पात्र नहीं माना गया था, राज्य शासन के इस आदेश को निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे अपनी समस्त मांगों के साथ अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा सक्षम प्राधिकारी को 90 दिनों के भीतर भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2008 के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    Khabar Chhattisgarh News

    Related Posts

    सोहम मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में 10 मई को होगा विशाल हेल्थ कैंप

    May 9, 2026

    Crime : पति-बेटी ने मां को पीट-पीट कर उतारा मौत के घाट, इस वजह से दिया वारदात को अंजाम

    January 2, 2026

    ब्रेकिंग : चेतन्य बघेल को हाईकोर्ट से मिली जमानत, इस मामले में ED ने 18 जुलाई को किया था गिरफ्तार

    January 2, 2026
    ज़रूर पढ़ें

    07 जून 2026 को प्रदेशभर में होगा महावृक्षारोपण अभियान…..प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेन्द्र साहू का आह्वान…..

    Rekhraaz SahuJune 4, 2026

    07 जून 2026 को प्रदेशभर में होगा महावृक्षारोपण अभियान…..प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेन्द्र साहू का आह्वान…..…

    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • YouTube
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    प्रधान संपादक एवं स्वामी : रेखराम साहू

    मोबाइल न. : 8236012223
    ईमेल : rekhraazmsmd@gmail.com
    वेबसाइट : www.khabarchhattisgarhnews.com

    कार्यालय : बीटीआई रोड पुराना मलेरिया ऑफिस के पास वार्ड नंबर 29, जिला महासमुंद पिन: 493445
    © 2026 ख़बर छत्तीसगढ़ न्यूज़. Designed by Nimble Technology.
    • Home
    • Privacy Policy
    • About Us
    • Contact Us
    • Disclaimer
    • Terms & Conditions

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.