साइबर धोखाधड़ी-ठगी गई रकम वापस पाने के लिए गृह मंत्रालय ने बताए 05 आसान कदम…
भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा ‘साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान’ के तहत नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी के दौरान होल्ड की गई रकम वापस पाने के तरीके साझा किए गए हैं। मंत्रालय ने वे 5 आसान कदम बताए हैं जिनके माध्यम से पीड़ित अपनी धनराशि वापस प्राप्त कर सकते हैं।
- 1930 पर तुरंत कॉल करें: धोखाधड़ी होते ही 24×7 हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करानी चाहिए; जितनी जल्दी कॉल करेंगे, रकम होल्ड होने की संभावना उतनी अधिक होगी।
- ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें: National Cybercrime Reporting Portal (cybercrime.gov.in) पर जाकर शिकायत दर्ज करें और सभी लेनदेन का विवरण, स्क्रीनशॉट व बैंक विवरण अपलोड करें।
- साइबर थाने में जांच अधिकारी (IO) से मिलें: अपनी शिकायत का संदर्भ नंबर लेकर नजदीकी साइबर पुलिस थाने में जांच अधिकारी से संपर्क करें और सभी दस्तावेज़ जमा करें।
- कोर्ट से Release Order प्राप्त करें: जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर रकम रिलीज़ हेतु आदेश (Release Order) प्राप्त करें।
- बैंक में Release Order जमा करें: न्यायालय का यह आदेश संबंधित बैंक में जमा करें, जिसके सत्यापन के बाद होल्ड रकम आपके खाते में वापस ट्रांसफर कर दी जाएगी।
ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें: - बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन ID, और मैसेज/कॉल रिकॉर्ड जैसे सभी दस्तावेज़ संभालकर रखने चाहिए।
- किसी भी अनजान लिंक, OTP, या UPI Request पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए।
- जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे, उतनी जल्दी आपकी रकम होल्ड या फ्रीज़ हो सकेगी।
अधिक जानकारी के लिए नागरिक cybercrime.gov.in पर जा सकते हैं या 24×7 निःशुल्क हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क कर सकते हैं।
विनोद गुप्ता-आरंग



