बड़ी कार्यवाही-अवैध शराब परिवहन करते गिरफ्तार सहायक शिक्षक निलंबित-जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश
आरंग।कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विकासखंड आरंग के शासकीय प्राथमिक शाला अमोदी में पदस्थ सहायक शिक्षक एवं संकुल समन्वयक/संकुल प्रभारी तीरित राम बांधे (आयु 45 वर्ष) को 14 सितंबर 2026 को आरंग पुलिस ने वाहन (क्रमांक CG 04 QB 5200) से अवैध रूप से 160 पाव (28.8 बल्क लीटर, कुल कीमती ₹16,000/-) देशी मदिरा मसाला शराब का परिवहन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।इस कृत्य पर पुलिस थाना आरंग में आरोपी शिक्षक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 436/2026, धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 2015 के तहत गैर-जमानती आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था।शासकीय सेवक के रूप में आपराधिक प्रकरण में 48 घंटे से अधिक पुलिस/न्यायिक हिरासत में रहने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2)(क) के प्रावधानों के तहत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तीरित राम बांधे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी, तिल्दा, जिला रायपुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

विनोद गुप्ता-आरंग



