बड़ी खबर-गिरप्तारी वारंट जारी किये जाने के बाद इस पूर्व सरपंच ने जमा कराई गबन की राशि…
आरंग। ग्राम पंचायत के गबन की राशि के विरुद्ध गिरप्तारी वारंट जारी किये जाने के बाद अफरातफरी के माहौल के बीच चितरेखा साहू पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत राखी द्वारा 2,09,324.00 रूपये की राशि जमा कर दिया गया है। आपको बता दे की पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत SDM अभिलाषा पैकरा द्वारा 2,09,324.00 रूपये की वसूली का आदेश पारित किया गया था। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया गया था कि अनावेदक चितरेखा साहू पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत राखी को अधिकतम 30 (तीस) दिनों की अवधि के लिए अथवा जब तक कि यह उक्त बकाया राशि 2,09,324.00 रूपये पूर्ण रूप से जमा नहीं कर देता (जो भी पहले हो) तब तक के लिए सिविल कारागार के सुपुर्द किया जाय। आदेश के बाद उक्त पूर्व सरपंच द्वारा आदेशित राशि जमा करा दी गई है। अब देखना है शेष पूर्व सरपंच भी राशि जमा कराते है या जेल की हवा खाते है।
विनोद गुप्ता-आरंग



