
रायपुर, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष न्यायालय रायपुर ने पूर्व IAS अधिकारी सौम्या चौरसिया की 16 संपत्तियों पर अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 8 करोड़ रुपये बताई जा रही है।सौम्या चौरसिया पर अवैध तरीके से 45 संपत्तियां खरीदने का आरोप है, जिनकी कुल कीमत करीब 47 करोड़ रुपये आंकी गई है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उनकी 29 संपत्तियों को कुर्क किया था, जिनकी कीमत लगभग 39 करोड़ रुपये थी।
जांच एजेंसियों के अनुसार, चौरसिया ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कई बेनामी संपत्तियां खरीदी थीं। EOW को जांच में इसके पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। इसी आधार पर 16 जून 2025 को अदालत में कुर्की आवेदन लगाया गया था।
EOW की ओर से की गई यह पहली कुर्की कार्रवाई है, जिसे लेकर राज्य की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
अब तक की कार्रवाई:
ED : 29 संपत्तियां कुर्क, कीमत लगभग 39 करोड़ रुपये
EOW : 16 संपत्तियां कुर्क, कीमत लगभग 8 करोड़ रुपये
कुल मिलाकर : 45 संपत्तियों पर कुर्की, कीमत लगभग 47 करोड़ रुपये
यह मामला प्रदेश में भ्रष्टाचार और बेनामी संपत्ति निवेश को लेकर चल रही सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है।