Close Menu
Khabar Chhattisgarh NewsKhabar Chhattisgarh News
    What's Hot

    नशामुक्त भारत अभियान-बद्री प्रसाद लोधी कॉलेज व समोंदा स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने ली नशामुक्त समाज की शपथ

    August 25, 2026

    आरंग में 3 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने रेल मंत्री को लिखा पत्र

    August 25, 2026

    25 अगस्त को सभी जिला में शिक्षक निकालेंगे TET मुक्ति रैली-मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन

    August 24, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Khabar Chhattisgarh NewsKhabar Chhattisgarh News
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Tuesday, August 25
    • बड़ी खबर
    • देश-विदेश
    • छत्तीसगढ़
    • महासमुंद
    • मोर किस्सा कहानी
    • राजनीति
    • आप की खबर
    • क्राइम
    • छग जनसंपर्क विभाग
    • अन्य
      • बॉलीवुड
      • क्रिकेट
      • स्वास्थ्य
      • जॉब-एजुकेशन
      • लाइफस्टाइल
      • योजनाएं
    Khabar Chhattisgarh NewsKhabar Chhattisgarh News
    Home»Blog»31 दिसंबर तक कर लें ये जरूरी काम, मिलेगी बड़ी राहत, आयकर विभाग ने किया बड़ा ऐलान
    Blog

    31 दिसंबर तक कर लें ये जरूरी काम, मिलेगी बड़ी राहत, आयकर विभाग ने किया बड़ा ऐलान

    Khabar Chhattisgarh NewsBy Khabar Chhattisgarh NewsSeptember 28, 2025
    Share Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

    आयकर विभाग ने उन करदाताओं को बड़ी राहत दी है, जिन्हें गलत 87A छूट (rebate) की वजह से अतिरिक्त टैक्स चुकाने का नोटिस मिला था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर ऐसे करदाता अपना बकाया 31 दिसंबर 2025 तक चुका देते हैं, तो उन पर लेट पेमेंट का ब्याज नहीं लगाया जाएगा। यह आदेश आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत जारी किया गया है।

    क्यों आया नोटिस?

    CBDT ने बताया कि कई मामलों में आयकर रिटर्न पहले ही प्रोसेस हो चुके थे और विशेष दर पर टैक्स लगने वाली आय पर भी 87A छूट दे दी गई थी। बाद में सुधार करने पर यह छूट वापस लेनी पड़ी, जिससे अतिरिक्त टैक्स डिमांड उठ गई। सामान्य नियम के तहत, अगर टैक्स समय पर न चुकाया जाए तो धारा 220(2) के तहत ब्याज भी देना पड़ता है।

    धारा 220(2) क्या कहती है?

    इस प्रावधान के अनुसार, अगर कोई करदाता समय पर टैक्स नहीं भरता, तो बकाया रकम पर ब्याज लगता है और यह ब्याज तब तक बढ़ता रहता है जब तक पूरा भुगतान न हो जाए।

    87A छूट किस पर लागू नहीं होती?

    धारा 87A उन करदाताओं को राहत देती है जिनकी कुल आय ₹7 लाख से कम है। लेकिन यह छूट केवल सामान्य आय पर लागू होती है। यदि आय में पूंजीगत लाभ (Capital Gains), लॉटरी, या अन्य विशेष दर से टैक्स योग्य हिस्सा है, तो उस हिस्से पर छूट नहीं मिलती।

    अब मिली राहत

    CBDT ने कहा है कि अगर करदाता 31 दिसंबर 2025 तक टैक्स चुका देते हैं, तो ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। लेकिन इस तारीख तक भुगतान न करने पर ब्याज वसूला जाएगा।

    क्यों अहम है यह कदम?

    कई करदाताओं को पहले रिफंड मिल चुका था या कम टैक्स का आंकलन हुआ था। बाद में गलती सुधरने पर अचानक टैक्स नोटिस आ गया। ऐसे में, मानवीय पहलू को देखते हुए CBDT ने ब्याज माफी का फैसला लिया है, ताकि करदाता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    Khabar Chhattisgarh News

    Related Posts

    नशामुक्त भारत अभियान-बद्री प्रसाद लोधी कॉलेज व समोंदा स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने ली नशामुक्त समाज की शपथ

    August 25, 2026

    आरंग में 3 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने रेल मंत्री को लिखा पत्र

    August 25, 2026

    25 अगस्त को सभी जिला में शिक्षक निकालेंगे TET मुक्ति रैली-मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन

    August 24, 2026
    ज़रूर पढ़ें

    नशामुक्त भारत अभियान-बद्री प्रसाद लोधी कॉलेज व समोंदा स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने ली नशामुक्त समाज की शपथ

    Vinod GuptaAugust 25, 202615 Views

    नशामुक्त भारत अभियान-बद्री प्रसाद लोधी कॉलेज व समोंदा स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने…

    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • YouTube
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    प्रधान संपादक एवं स्वामी : रेखराम साहू

    मोबाइल न. : 8236012223
    ईमेल : rekhraazmsmd@gmail.com
    वेबसाइट : www.khabarchhattisgarhnews.com

    कार्यालय : बीटीआई रोड पुराना मलेरिया ऑफिस के पास वार्ड नंबर 29, जिला महासमुंद पिन: 493445
    © 2026 ख़बर छत्तीसगढ़ न्यूज़. Designed by Nimble Technology.
    • Home
    • Privacy Policy
    • About Us
    • Contact Us
    • Disclaimer
    • Terms & Conditions

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.