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    Home»छत्तीसगढ़»यात्रियों के लिए जरूरी खबर! प्लेटफॉर्म पर ट्रेन छूट जाए तो क्या उसी टिकट पर कर सकते हैं दूसरी यात्रा, जानें रेलवे का नये नियम
    छत्तीसगढ़

    यात्रियों के लिए जरूरी खबर! प्लेटफॉर्म पर ट्रेन छूट जाए तो क्या उसी टिकट पर कर सकते हैं दूसरी यात्रा, जानें रेलवे का नये नियम

    Khabar Chhattisgarh NewsBy Khabar Chhattisgarh NewsDecember 14, 20251 Views
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    दिल्ली– भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन है और रोजाना करोड़ों यात्री इस पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में ट्रेन छूट जाना एक आम लेकिन बेहद परेशान करने वाली स्थिति है। अक्सर यात्रियों का पहला सवाल होता है कि क्या छूटी हुई ट्रेन के टिकट से किसी दूसरी ट्रेन में यात्रा की जा सकती है।

    रेलवे नियमों के अनुसार, रिजर्व टिकट लेकर दूसरी ट्रेन में सफर करना संभव नहीं है। अगर किसी अन्य ट्रेन में यात्रा करते समय पकड़े जाते हैं, तो जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी ट्रेन में सफर करने के लिए जनरल कोच का टिकट होना जरूरी है और यह भी ट्रेन की कैटेगरी पर निर्भर करता है। वंदे भारत, राजधानी और सुपरफास्ट जैसी ट्रेनों में जनरल टिकट स्वीकार्य नहीं है। इसलिए सफर से पहले टिकट और ट्रेन की कैटेगरी जरूर जांच लें।

    अगर आपकी ट्रेन छूट जाए, तो सबसे सुरक्षित तरीका है टिकट कैंसिल कराना और रिफंड लेना। इसके लिए टीडीआर (TDR) फाइल करना होता है। IRCTC ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करके टिकट के ऑप्शन में जाकर टीडीआर फाइल किया जा सकता है। कारण भरने और सबमिट करने के बाद प्रोसेस शुरू हो जाती है। 

    रिफंड सीधे उसी बैंक अकाउंट में भेजा जाता है, जिससे टिकट बुक किया गया था, और आमतौर पर 60 दिनों के भीतर राशि प्राप्त हो जाती है। इसलिए ट्रेन छूटने के बाद बिना नियमों को देखे दूसरी ट्रेन पकड़ना जोखिम भरा साबित हो सकता है। सुरक्षित विकल्प है टिकट कैंसिल कर रिफंड लेना और फिर वैध टिकट से यात्रा करना।

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