Close Menu
Khabar Chhattisgarh NewsKhabar Chhattisgarh News
    What's Hot

    राष्ट्रीय डिजिटल कवि सम्मेलन में गूंजी ‘कोसल मंच’ के कवियों की आवाज

    June 29, 2026

    गरीबों के आशियाने उजाड़ने से पहले पुनर्वास क्यों नहीं..?…नकटी में प्रशासन की कार्रवाई पर डॉ. शिवकुमार डहरिया ने उठाये सवाल….

    June 29, 2026

    शिक्षा के क्षेत्र में नया सवेरा-शासकीय प्राथमिक विद्यालय अब होंगे ‘मिशन उत्कर्ष’ की छांव में

    June 28, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Khabar Chhattisgarh NewsKhabar Chhattisgarh News
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Monday, June 29
    • बड़ी खबर
    • देश-विदेश
    • छत्तीसगढ़
    • महासमुंद
    • मोर किस्सा कहानी
    • राजनीति
    • आप की खबर
    • क्राइम
    • छग जनसंपर्क विभाग
    • अन्य
      • बॉलीवुड
      • क्रिकेट
      • स्वास्थ्य
      • जॉब-एजुकेशन
      • लाइफस्टाइल
      • योजनाएं
    Khabar Chhattisgarh NewsKhabar Chhattisgarh News
    Home»Blog»नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डर पर रेरा की नकेल, भूखंडों और मकानों की खरीदी-बिक्री पर लगाई रोक
    Blog

    नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डर पर रेरा की नकेल, भूखंडों और मकानों की खरीदी-बिक्री पर लगाई रोक

    Khabar Chhattisgarh NewsBy Khabar Chhattisgarh NewsJuly 26, 2025
    Share Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

    रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने बड़ी कार्रवाई की है। रेरा ने बिलासपुर स्थित लोविना कोर्ट्स परियोजना में भूखंडों और मकानों की खरीदी-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4(2)(1)(क) के उल्लंघन के पर की गई है।

    क्या प्रावधान है इस धारा में..?

    इस धारा के तहत प्रमोटर को प्रोजेक्ट के अंतर्गत आवंटियों से प्राप्त कुल राशि का कम से कम 70 प्रतिशत भाग एक अलग बैंक खाते में रखना अनिवार्य है। इस राशि का उपयोग केवल निर्माण कार्य और भूमि की लागत जैसे निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। यह व्यवस्था घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा और धन के अनुचित उपयोग को रोकने के लिए की गई है।

    प्राधिकरण ने पाया कि लोविना कोर्ट्स प्रोजेक्ट के प्रमोटर द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया गया है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। परिणामस्वरूप, सीजी रेरा ने परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की नई खरीद-फरोख्त, पंजीयन या लेन-देन पर रोक लगा दी है।

    सीजी रेरा के अनुसार यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि प्रमोटर द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर उल्लंघनों का समाधान नहीं किया जाता और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं कर दी जाती।

    यह त्वरित कार्रवाई रेरा की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके तहत वह घर खरीदारों की पूंजी की सुरक्षा, निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रमोटरों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता से कार्य कर रहा है। इस सख्त कदम से अन्य डेवलपर्स को भी यह स्पष्ट संदेश मिलेगा कि रेरा के प्रावधानों का पालन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    Khabar Chhattisgarh News

    Related Posts

    राष्ट्रीय डिजिटल कवि सम्मेलन में गूंजी ‘कोसल मंच’ के कवियों की आवाज

    June 29, 2026

    गरीबों के आशियाने उजाड़ने से पहले पुनर्वास क्यों नहीं..?…नकटी में प्रशासन की कार्रवाई पर डॉ. शिवकुमार डहरिया ने उठाये सवाल….

    June 29, 2026

    शिक्षा के क्षेत्र में नया सवेरा-शासकीय प्राथमिक विद्यालय अब होंगे ‘मिशन उत्कर्ष’ की छांव में

    June 28, 2026
    ज़रूर पढ़ें

    राष्ट्रीय डिजिटल कवि सम्मेलन में गूंजी ‘कोसल मंच’ के कवियों की आवाज

    Vinod GuptaJune 29, 202616 Views

    राष्ट्रीय डिजिटल कवि सम्मेलन में गूंजी ‘कोसल मंच’ के कवियों की आवाज आरंग। साहित्यिक संस्था…

    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • YouTube
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    प्रधान संपादक एवं स्वामी : रेखराम साहू

    मोबाइल न. : 8236012223
    ईमेल : rekhraazmsmd@gmail.com
    वेबसाइट : www.khabarchhattisgarhnews.com

    कार्यालय : बीटीआई रोड पुराना मलेरिया ऑफिस के पास वार्ड नंबर 29, जिला महासमुंद पिन: 493445
    © 2026 ख़बर छत्तीसगढ़ न्यूज़. Designed by Nimble Technology.
    • Home
    • Privacy Policy
    • About Us
    • Contact Us
    • Disclaimer
    • Terms & Conditions

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.