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    जिले मे 17 लाख 59 हजार 181 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का उपयोग… कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली प्रेस-वार्ता

    Rekhraaz SahuBy Rekhraaz SahuMarch 17, 2024
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    महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में द्वितीय चरण अंतर्गत मतदान 26 अप्रैल को

    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली प्रेस-वार्ता

    निर्वाचन कार्यक्रम की दी जानकारी

    17 लाख 59 हजार 181 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का उपयोग

    निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागूमहासमुंद 17 मार्च 2024/ स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में होने वाले “लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ज़िले में आदर्श आचार संहिता  लागू हो गयी है। इसके साथ ही लायसेंसी शस्त्र थाने में जमा कराये जाने हेतु आदेश जारी कर दिये गये है। जिले में लोक धन से लगाए गए सभी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि सभी सार्वजनिक स्थल/भवनों से हटाना शुरू हो गया है। कलेक्टर श्री प्रभात मलिक महासमुंद संसदीय क्षेत्र 09 के रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। साथ ही जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर  नामांकित कर दिये गये है। उक्त जानकारी आज यहाँ कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में राजनीतिक दलों व मीडिया प्रतिनिधियों को कलेक्टर श्री एवं ज़िला निर्वाचन आधिकारी श्री प्रभात मलिक ने दी। प्रेस वार्ता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि श्री दाऊलाल चंद्राकर (कांग्रेस), श्री येतराम साहू (भाजपा), श्री आत्माराम नवरत्न (बीएसपी), श्री भूपेन्द्र चन्द्राकर (आप), अपर कलेक्टर श्री रवि साहू, उप जिला निर्वाचन श्री निर्भय साहू सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।


     कलेक्टर श्री मलिक ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 कार्यक्रम के अनुसार महासमुंद जिले के चारों विधानसभा में दूसरे चरण 26 अप्रैल 2024(शुक्रवार) को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए लोकसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 28 मार्च 2024 को अधिसूचना का प्रकाशन किया जायेगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04 अप्रैल 2024 है। इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की तिथि 05 अप्रैल 2024 तथा अभ्यर्थियों की नाम वापसी की अंतिम तिथि 08 अप्रैल 2024 तथा मतदान की तिथि 26 अप्रैल 2024 को निर्धारित की गई है। इसी तरह मतगणना की तिथि 4 जून 2024 को निर्धारित की गई है। निर्वाचन प्रक्रिया 6 जून 2024 को पूरी हो जाएगी।
    जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मलिक ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 09 महासमुंद अंतर्गत कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों की संख्या 2146 है। जिसके अंतर्गत 8,65,125 पुरुष मतदाता, 8,94,023 महिला मतदाता एवं 33 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। इस तरह जिले में कुल 17,59,181 मतदाता पंजीकृत है। इसमें से 47,511 मतदाता 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाता है। 17,338 दिव्यांग मतदाता, 80 से अधिक आयु वर्ग के 16,130 वरिष्ठ मतदाता एवं 100 से अधिक वर्ष के 191 बुजुर्ग मतदाता पंजीकृत हैं।
    कलेक्टर ने बताया कि नामांकन प्राप्त करने का कार्य कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन कार्यालय महासमुंद में किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र 39-सरायपाली, 40-बसना, 41-खल्लारी एवं 42 महासमुंद लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के दिन से परिणाम की घोषणा तक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार-प्रसार बंद रहेगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी तथा विधानसभा क्षेत्र के रजिस्टर्ड मतदाता को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को विधानसभा क्षेत्र छोड़कर जाना होगा।
    ज़िला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने कहा कि राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है। निर्वाचन के दौरान मिलने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए सी विजिल एप्प के माध्यम से शिकायत किया जा सकता है। साथ ही टोल फ्री नम्बर 1950 पर शिकायत की जा सकती है।
    कलेक्टर ने बताया कि जिन मतदान केन्द्रों में एक हजार से अधिक मतदाताओं ने मतदान किए थे वहां अतिरिक्त मतदान कर्मी लगाए जायेंगे। बसना विधानसभा अंतर्गत मतदान केन्द्र शासकीय आदर्श प्राथमिक शाला टिकरापारा बसना में मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक होने के कारण इसे दो भागों में विभाजित करते हुए इसके अतिरिक्त शासकीय आदर्श प्राथमिक शाला टिकरापारा के अतिरिक्त कक्ष को सहायक मतदान केन्द्र बनाया गया है। उड़नदस्ता और स्थैतिक निगरानी दलों को सक्रिय कर दिया गया है। सीसी टीवी कैमरे के माध्यम से केन्द्रीकृत निगरानी भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सम्पत्ति विरूपण के तहत 24, 48 और 72 घंटे में की जाने वाली कार्यवाही जारी है। आबकारी विभाग द्वारा भी शराब के अवैध विक्रय और परिवहन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कलेक्टर ने आमजनों से आदर्श आचरण संहिता पालन करने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र महापर्व में अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं। 

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