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    Home»Blog»घोड़ारी में अवैध उत्खननकर्ता के विरूद्ध 595 घनमीटर में समझौता राशि 2,88,000.00 रूपये का अर्थदण्ड / समझौता राशि अधिरोपित करने प्रस्ताव
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    घोड़ारी में अवैध उत्खननकर्ता के विरूद्ध 595 घनमीटर में समझौता राशि 2,88,000.00 रूपये का अर्थदण्ड / समझौता राशि अधिरोपित करने प्रस्ताव

    Rekhraaz SahuBy Rekhraaz SahuJune 13, 2025
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    घोड़ारी में अवैध उत्खननकर्ता के विरूद्ध 595 घनमीटर में समझौता राशि 2,88,000.00 रूपये का अर्थदण्ड / समझौता राशि अधिरोपित करने प्रस्ताव

    कलेक्टर के निर्देश पर अवैध उत्खनन,परिवहन पर सतत कार्रवाई जारी

    महासमुंद 13 जून 2025//माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा पारित अंतरिम आदेश तथा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के परिपत्र के परिपालन में खनिजों के अवैध उत्खनन / परिवहन / भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम करने हेतु आदेशित किया गया है। कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देशानुसार राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा ग्राम घोड़ारी में अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त होने पर संयुक्त रूप से आज शुक्रवार को ग्राम घोड़ारी पहनं. 33 रानिमं. तुमगांव तहसील महासमुंद स्थित खसरा नं. 06 रकबा 0.24 हेक्टेयर में क्षेत्र में श्रीमती सुभ्रदा यादव पति श्री रामाश्रय यादव के पक्ष में गौण खनिज फर्शीपत्थर हेतु स्वीकृत उत्खनिप‌ट्टा का पंच गवाहो के समक्ष जांच किया गया। मौके पर स्वीकृत क्षेत्र को दर्शाने वाले कोआर्डीनेट के साथ सीमा स्तंभ लगे हुये पाया गया एवं तार फेसिंग होना पाया गया। खदान में उत्खनन कार्य स्थापित सीमा स्तंभ के एवं स्वीकृत नक्शे में चिन्हांकित भाग पर ही होना पाया गया।

    उपरोक्त के अलावा स्वीकृत खदान के पश्चिम दिशा में 15 मीटर की दूरी पर नदी क्षेत्र के शासकीय भूमि पर फर्शीपत्थर का अवैध उत्खनन लगभग लंबाई 35 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर एवं उंचाई 01 मीटर कुल 595 घनमीटर क्षेत्र में किया जाना पाया गया। उक्त अवैध उत्खनन ग्रामवासियों के अनुसार श्री संतोष यादव पिता श्री रामाश्रय यादव ग्राम घोड़ारी जिला महासमुंद के विरूद्ध द्वारा किया जाना बताया गया ।
    अवैध फर्शीपत्थर उत्खनन में अवैध उत्खननकर्ता के विरूद्ध खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियमन 1957 की धारा 21 के 35 मीटर × 17 मीटर 01 मीटर = 595 घनमीटर में बाजार मूल्य एवं समझौता राशि सहित कुल 2,88,000.00 रूपये का अर्थदण्ड / समझौता राशि अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
    खनिज अधिकारी श्री योगेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध उत्खनन / परिवहनकर्ताओ के विरूद्ध इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक/एफआईआर की कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर श्री लंगेह के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन / परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमला द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरंतर जांच किया जावेगा।

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