छत्तीसगढ़

BREAKING : स्प्राइट की बोतल में शराब पीते पकड़ाए प्राचार्य, DEO ने किया निलंबित

बालोद : जिला शिक्षा अधिकारी पीसी मरकले ने जिले के डौण्डी विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला चिपरा के प्रधानपाठक सरजूराम ठाकुर को अपने कक्ष में स्प्राईट की बोतल में शराब मिलाकर सेवन करते हुये पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में प्रधानपाठक सरजूराम ठाकुर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी पीसी मरकले ने बताया कि डौण्डी विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला चिपरा के प्रधानपाठक सरजूराम ठाकुर के द्वारा 24 जून 2025 को अपने कक्ष में स्प्राईट की बोतल में शराब मिलाकर सेवन करते हुये पाए गए। उन्होंने बताया कि उक्त कृत्य से विभाग की छवि धूमिल हुई है।

 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डौण्डी द्वारा संबंधित प्रधान पाठक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई है। जिसके अंतर्गत श्री सरजूराम ठाकुर का उक्त कृत्य अनुशासनहीनता एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उपनियम (1) (2) (3) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः एतद् द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-09 (1) (क) के तहत सरजूराम ठाकुर, प्रधान पाठक, शास.प्राथ. शाला चिपरा, वि.खं. डौण्डी. जिला बालोद (छ.ग.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्रधानपाठक सरजूराम ठाकुर का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डौण्डी, जिला बालोद (छ.ग.) नियत किया जाता है।

Related Articles

Back to top button