ट्रैफिक और साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर आरंग पुलिस ने शुरू किया जागरूकता अभियान
आरंग।पुलिस अधीक्षक, रायपुर के निर्देश पर थाना आरंग द्वारा आज अरुंधती देवी शासकीय विद्यालय, आरंग में स्कूली बच्चों में सड़क सुरक्षा एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गयाकार्यक्रम में थाना आरंग के अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों और ऑनलाइन सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी।
यातायात नियमों के संबंध में दी गई जानकारी
- सड़क सुरक्षा: ट्रैफिक सिग्नल्स का अनिवार्य रूप से पालन करें। सड़क पार करते समय सदैव जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें तथा दाएं-बाएं देखकर ही पार करें।
- दोपहिया वाहन: तीन सवारी न चलाएं। वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। शराब पीकर वाहन चलाना एवं ओवर स्पीडिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
- चारपहिया वाहन: वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें।
- सोशल मीडिया पर रील्स: बाइक चलाते समय स्टंट करके रील्स बनाना एवं उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना दुर्घटना का प्रमुख कारण है। छात्रों से ऐसी गतिविधियों से बचने की अपील की गई।
- गोल्डन आवर: सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहले एक घंटे के भीतर चिकित्सा सहायता मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में तत्काल डायल 112 या नजदीकी अस्पताल को सूचित करें।
गुड समेरिटन योजना की जानकारी
अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले को “गुड समेरिटन” कहा जाता है। - मदद करने वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा।
- उसे न्यायालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- अस्पताल में इलाज के लिए राशि देने का दबाव नहीं बनाया जाएगा।
- सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर कार्रवाई
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन चलाने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो नाबालिग के साथ-साथ उसके माता-पिता के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
साइबर क्राइम से बचाव के टिप्स
छात्रों को साइबर अपराधों से बचने हेतु निम्न सुझाव दिए गए: - सोशल मीडिया अकाउंट में मजबूत पासवर्ड बनाएं और उसे किसी से साझा न करें।
- अजनबियों से ऑनलाइन दोस्ती न करें तथा अपनी निजी जानकारी साझा न करें।
- सोच-समझकर पोस्ट करें। फर्जी लिंक एवं एप्स से सावधान रहें। एप केवल गूगल प्ले स्टोर या आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड करें।
साइबर संबंधी किसी भी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। आरंग थाना प्रभारी हरीश साहू ने समस्त छात्र-छात्राओं से अपील है कि वे यातायात नियमों का पालन करें एवं साइबर दुनिया में सतर्क रहें।उन्होंने बताया कि भविष्य में भी नगर के अन्य विद्यालयों में इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
विनोद गुप्ता-आरंग

