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    Home»Blog»जिले के चार शराब दूकान 5 मई से 7 मई और 11 मई से 13 मई के बीच रहेगा बंद…. कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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    जिले के चार शराब दूकान 5 मई से 7 मई और 11 मई से 13 मई के बीच रहेगा बंद…. कलेक्टर ने जारी किया आदेश

    Rekhraaz SahuBy Rekhraaz SahuMay 4, 2024
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    जिले के चार शराब दूकान 5 मई से 7 मई और 11 मई से 13 मई के बीच रहेगा बंद…. कलेक्टर ने जारी किया आदेश

    महासमुंद / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रभात मलिक ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रायपुर में मतदान हेतु जिले के कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान घोड़ारी, अछोला एवं विदेशी मदिरा दुकान सिरपुर को बंद रखने शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त तीनों मदिरा दुकान रायपुर जिले की 3 किलोमीटर की सीमा पर स्थित है। शुष्क अवधि 05 मई 2024 शाम 06ः00 बजे से लेकर 07 मई 2024 शाम 06ः00 बजे (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व) तक रहेगा।
    इसी तरह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कालाहांडी में मतदान हेतु जिले में संचालित कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान नर्रा को बंद रखने शुष्क अविध घोषित किया है। कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान नर्रा सीमावर्ती राज्य ओड़िशा के नुवापाड़ा जिले की 3 किलोमीटर की सीमा पर स्थित है। शुष्क अवधि 11 मई 2024 शाम 06ः00 बजे से लेकर 13 मई 2024 शाम 06ः00 बजे (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व) तक के लिए रहेगा। अतः उक्त अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने निर्देशित किया गया है।

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