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धान बेचने जा रहे किसान से रिश्वत लेने वाला ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित

धान बेचने जा रहे किसान से रिश्वत लेने वाला ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित

बालोद। मंडी में धान बेचने जा रहे एक किसान से रिश्वत लेने का मामला सामने आने के बाद डौंडी विकासखंड के साल्हे में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद उप संचालक कृषि, जिला बालोद द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता किसान केशव राम साहू अपनी निजी भूमि का 125 बोरी धान ट्रैक्टर में भरकर बालोद मंडी विक्रय हेतु ले जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह द्वारा किसान को जांच का हवाला देकर रोका गया।

आरोप है कि अधिकारी ने किसान से पहले 50 हजार रुपये की मांग की, बाद में 15 हजार रुपये UPI के माध्यम से अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए।किसान की शिकायत पर मामले की प्राथमिक जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में यह पुष्टि हुई कि संबंधित अधिकारी के खाते में 15 हजार रुपये का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है। जांच रिपोर्ट के आधार पर शिकायत के आरोप सिद्ध पाए गए।जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी, बालोद के अधीन नियत किया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील बताया गया है।यह मामला सामने आने के बाद कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं, वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचारपूर्ण गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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