
नई दिल्ली। अगर आपके पास भी दोपहिया वाहन है और आप रोजाना नेशनल हाइवे से आना जाना करते हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है।
जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल पर अब दोपहिया वाहनों को भी टैक्स देना होगा। ये नियम 15 जुलाई से लागू होगा।
नए नियम के मुताबिक, दोपहिया वाहनों को FASTag के माध्यम से टोल का भुगतान करना होगा। जो नियम का उल्लंघन करता है उसे 2 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देना होगा।