
रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईवे किनारे चल रही शराब दुकानों और अतिक्रमण कर बनाए गए ढाबों पर नाराज़गी जताई।
ढाबों के बाहर अवैध पार्किंग से खतरा
पिछले वर्ष हाई कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इस विषय पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका में तब्दील किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर बनाए गए एडवोकेट रवींद्र शर्मा ने मुंगेली जिले के सरगांव क्षेत्र में ब्लैक स्पॉट की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत कार्यालय के पास हाईवे स्थित सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर ढाबा चलाया जा रहा है, जिसके सामने अव्यवस्थित वाहन पार्किंग हादसों को न्योता देती है। हाईकोर्ट ने सख्त तेवर दिखते हुए इस मामले पर NTPC और SECL को नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैं।