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चोरी का नया तरीका….ईलाज हेतु शासन की ओर से पैसा दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली 01 महिला आरोपियां महासमुंद पुलिस की गिरफ्त में…

चोरी का नया तरीका….ईलाज हेतु शासन की ओर से पैसा दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली 01 महिला आरोपियां महासमुंद पुलिस की गिरफ्त में……आरोपियां के कब्जे से 02 नग सोने का टाप्स व 02 नग चांदी का कड़ा कीमती

  घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया सुमित्रा जलक्षत्री पति रमेश जलक्षत्री उम्र 53 वर्ष निवासी वार्ड नं 09 पटेल चौंक आरंग थाना आरंग जिला रायपुर ने थाना महासमुंद में रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी अपने रिश्तेदार को  बीमारी के उपचार हेतु दिनांक 09.12.24 को जिला अस्पताल महासमुंद में भर्ती करायी थी जिसका ईलाज चल रहा था, कि दिनांक 13.12.24 को  जिला अस्पताल महासमुंद में एक अज्ञात महिला आई और प्रार्थिया को बोली कि गरीब परिवार को शासन की ओर से ईलाज के लिये पैसा मिलता है ईलाज हेतु शासन की ओर से पैसा दिलवा सकती है प्रार्थिया को तहसील कार्यालय महासमुंद चलने को बोली अज्ञात महिला के झाँसे में आकर प्रार्थीया तहसील कार्यालय महासमुंद आई तहसील कार्यालय पहुंचने के बाद वह अज्ञात महिला  बोली कि रक़म प्राप्त करने के लिए फोटों खिंचाना पड़ेगा जिसमे प्रार्थीया को गरीब व असहाय जैसे दिखाई देना चाहिये, इसलिये जो भी सोने व चांदी के जेवर है उसे निकाल कर अलग रखने बोली प्रार्थीया ने अपने पहने 02 नग सोने का टाप्स व 02 नग चांदी का कड़ा निकाल उस अज्ञात महिला को दे दी। अज्ञात महिला सोने की टाप्स व पैठी को लेकर तहसील कार्यालय के अंदर गयी और इंतजार करने के लिये बोली प्रार्थिया बाहर बैठकर अज्ञात महिला का इंतजार कर रही थी इंतजार करने के बाद अज्ञात महिला के कार्यालय से बाहर नही आने पर मैं कार्यालय अंदर जाकर देखी तो वह महिला अंदर नहीं थी। मैं बाहर निकल कर आसपास पता तलाश की किंतु वह अज्ञात महिला नहीं मिली कि प्रार्थीया की रिपोर्ट पर थाना महासमुंद में अपराध धारा 318(4) का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम के द्वारा सीसीटीवी फ़ुटेज एवं मुखबिर को सक्रिय कर उक्त संदिग्ध महिला की पतासाजी की जा रही थी कि मुखबिर से सूचना मिला कि संदेही हुलिया से मिलती जुलती उक्त महिला जिला अस्पताल में खड़ी है। पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर के निशानदेही पर मौका पर पहुंच कर संदिग्ध महिला से टीम के द्वारा पूछताछ करने पर आरोपिया ने अपना नाम (01) पार्वती यादव पति पंचराम यादव उम्र 60 वर्ष निवासी बीरगाँव थाना उरला ज़िला रायपुर निवासी होना बताई। पूछताछ करने पर प्रार्थीया के साथ ठगी कर अपराध करना स्वीकार किया। जिससे पुलिस टीम के द्वारा आरोपिया के क़ब्ज़े से 02 नग सोने का टाप्स व 02 नग चांदी कीमती 39000 रूपये जप्त कर आरोपीया के विरूद्ध थाना महासमुंद में अपराध धारा 318(4) के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया l

आरोपिया पार्वती यादव के विरुद्ध पूर्व में भी धोखाधड़ी/चोरी के 08 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैंl

यह सम्पूर्ण कार्यवाही सायबर सेल एवं थाना महासमुंद की टीम के द्वारा की गई।

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