विवाहित महिला से दुष्कर्म-आरोपी को पुलिस ने गिरप्तार कर भेजा न्यायालय
आरंग। आरंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोहमेला में दुष्कर्म का मामला सामने आया है । आरंग थाना प्रभारी राजेश सिंह ने खबर छत्तीसगढ़ को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता दिनांक 27 अक्टूबर को अपने चाचा के घर दोपहर करीबन 01.30 बजे जा रही थी कि गली सुनसान होने का फायदा उठाकर नेमीचंद धु्रव जबरदस्ती पीड़िता के मुंह को दबाकर उठाकर अपने किराया के मकान में ले गया और पीड़िता के मना करने के बाद भी जबदस्ती दुष्कर्म किया, चिल्लाने पर पीड़िता के मुंह को अपने हाथ से दबाकर बंद कर दिया तथा घटना को किसी को बताने पर नेमीचंद धु्रव ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दिया था, जिससे डर के कारण किसी को नही बताई थी। दिनांक 04 नवम्बर को घटना के बारे मे अपने पति को बताने पर दिनांक 05.11.2024 को थाना आरंग में अप0क्र0 689/2024 धारा 64(1), 351(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर पीड़िता का महिला विवेचनाधिकारी से कथन कराया गया। प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण, एवं नगर पुलिस अधीक्षक माना रायपुर के द्वारा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी करने निर्देश दिया गया जिसके चलते थाना प्रभारी आरंग निरीक्षक राजेश सिंह के हमराह में उनि आदोराम साहू, प्रआर हरनारायण के द्वारा दिनांक 05 नवम्बर को आरोपी नेमीचंद उर्फ नेमूचंद धु्रव पिता संभर धु्रव उम्र 42 वर्ष सा0 तमोरी थाना गिधपुरी जिला बलौदाबाजार हाल पता ग्राम मोहमेला थाना आरंग जिला रायपुर को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया जिसे विधिवत दिनांक 05 नवम्बर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में न्यायालय रवाना किया गया है।
विनोद गुप्ता-आरंग