वाहन दुर्घटना में मृतक के परिवार के लिए 25 हजार की अनुकम्पा राशि स्वीकृत…
आरंग। शासन के प्रावधान के अनुसार वाहन दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिवार के लिए 25 हजार रूपये की अनुकम्पा राशि की स्वीकृति शासन ने प्रदान की है। SDM पुष्पेंद्र शर्मा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि
आरंग तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गौरव देवांगन पिता स्व. जितेन्द्र देवागंन, निवासी ग्राम गोईन्दा, तहसील आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) को उनके पिता जितेन्द्र कुमार देवांगन पिता देवनाथ देवागंन की वाहन दुर्घटना में दिनांक 19 अप्रेल 2024 को मृत्यु होने के फलस्वरूप 25000/- रुपये छ०ग० शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-7-2/2006/115 रायपुर दिनांक 16 फरवरी 2010 के प्रावधानुसार 25000/- रुपये स्वीकृत किया गया है।
विनोद गुप्ता-आरंग