मौहारीभाठा, महासमुन्द से नाबालिक बालक को अपहरण करने वाला 01 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार…..
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.06.2024 को प्रार्थी नीलकमल ध्रुव पिता स्व. संतराम ध्रुव सा. मौहारीभाठा महासमुन्द ने थाना सिटी कोतवाली महासमुन्द में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका नाबालिक ममेरा भाई उम्र 11 वर्ष 08 माह निवासी मौहारीभाठा, महासमुन्द दिनांक 16.06.24 के सुबह करीब 11ः00 बजे बिना बताये कही चला गया है जो अब तक घर नही आया है। संदेह होने पर नाबालिक बालक को किसी अज्ञात आरोपी के द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना महासमुन्द में अपराध/धारा 363 भादवि0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपहृत बालक की पतासाजी की जा रही जिसे दिनांक 20.06.2024 को खल्लारी रेलवे स्टेशन के बाहर से बरामद किया गया था। बालक का अपहरण करने वाले अज्ञात व्यक्ति के बारे में पतासाजी की जा रही थी कि मुखबिर से सूचना फगन दास मानिकपुरी खल्लारी रेलवे स्टेशन के पास रहता है। जो अपहृत बालक के साथ देखा गया था जो खल्लारी में रहता है। कि सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा खल्लारी रेलवे स्टेशन के पीछे पतासाजी घेराबंदी कर आरोपी फगन दास मानिकपुरी पिता जलदास मानिकपुरी उम्र 20 वर्ष सा. आवराडबरी थाना खल्लारी, महासमुन्द का निवासी होना बताया और पुलिस पूछताछ में अपना अपराध छुपा नही सका और स्वीकार किया कि मै अपने जेब में चाकू रखता हूॅ। दिनांक 16.06.24 को रेलवे स्टेशन महासमुन्द के पास से एक बालक को चाकू की नोक पर उसे डरा कर अपने साथ बच्चे के सायकल से ग्राम आवराडरी आया और उसे लेकर आस पास घुमता रहा दिनांक 20.06.24 को बालक को लेकर मै पुरी जाना वाला था कि लेकिन भीमखोज रेलवे स्टेशन में लोगों से पता चला कि पुलिस मेरे को ढुंढ रही है तब मै डरकर बच्चें को रेलवे स्टेशन में छोडकर झाडीयों में छुप गया था और अपराध करना स्वीकार किया।पुलिस टीम के द्वारा आरोपी के विरूध्द थाना सिटी कोतवाली महासमुन्द में अपराध/धारा 363, 506 भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमार्ड पर भेजा गया।