महासमुंद पुलिस की त्वरित कार्यवाही।
सीतली नाला देशी शराब दुकान में हत्या के प्रकरण में 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी

महासमुंद पुलिस द्वारा हत्या के एक गंभीर प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
थाना महासमुंद के अपराध क्रमांक 25/2026, धारा 103(1), 3(5) BNS, दिनांक 19.01.2026 को प्रार्थी रोहित साहू पिता धनेश साहू उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम शेर, थाना महासमुंद द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
प्रार्थी ने बताया कि दिनांक 19.01.2026 को वह अपने भाई जितेन्द्र साहू के साथ महासमुंद आया था। कार्य पूर्ण होने के पश्चात शाम लगभग 05:30 बजे, दोनों अपने ग्राम शेर वापस जा रहे थे। इसी दौरान देशी शराब दुकान, सितली नाला, महासमुंद के सामने सड़क किनारे कुछ समय के लिए रुके।
इस दौरान जितेन्द्र साहू देशी भट्टी की ओर गया, जहां कुछ देर बाद कृष्णा कुलदीप उर्फ माकनू, दिलीप बघेल उर्फ भैरा एवं अरूण उर्फ छोटू कुम्हार द्वारा हाथ-मुक्कों से मारपीट करते हुए देखा गया। मारपीट के दौरान कृष्णा कुलदीप उर्फ माकनू ने अपने पास रखे चाकू जैसे धारदार हथियार से प्रार्थी के भाई के बाएं जांघ पर गंभीर वार किया, साथ ही चेहरे एवं शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं, जिससे वह वहीं गिर पड़ा। आरोपी मौके से फरार हो गए।
घायल को तत्काल 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल महासमुंद ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया।
पुलिस की त्वरित कार्यवाही
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना महासमुंद स्टाफ एवं सायबर सेल द्वारा घटना के तुरंत बाद आरोपियों की पतासाजी हेतु टीम गठित की गई। मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए संभावित स्थानों पर दबिश दी गई।
घटना के 30 मिनट के भीतर त्वरित घेराबंदी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की गई।
जब्ती एवं आगे की कार्यवाही
घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त किया गया
गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण
अरूण उर्फ छोटू कुम्हार, पिता गिरधारी केसरवानी, उम्र 22 वर्ष
निवासी – वार्ड क्रमांक 25, स्वीपर कॉलोनी, महासमुंद
दिलीप बघेल उर्फ भैरा, पिता चंद्रशेखर बघेल, उम्र 40 वर्ष
निवासी – वार्ड क्रमांक 25, स्वीपर कॉलोनी, महासमुंद
एक विधि से संघर्षरत बालक – जिसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की गई है
