बड़ी खबर-मदिरापान व शराबखोरी करने एवं बच्चों से गुटका मंगवाने जैसे अमर्यादित व्यवहार करने के कारण इस प्रधान पाठक को किया गया निलंबित

आरंग। आरंग ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला सेमरिया (समोदा) के प्राधन पाठक राजकुमार बजारे को
विद्यालय में मदीरापान करके आने, विद्यालय से आये दिन अनुपस्थित रहने तथा बाद में आकर पाठकान पंजी में हस्ताक्षर करने, मदिरापान व शराबखोरी करने एवं बच्चों से गुटका मंगवाने जैसे अमर्यादित व्यवहार करने के कारण छ.ग.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (एक) (दो) (तीन) का उल्लंघन किये जाने के कारण वि.ख. शिक्षा अधिकारी आरंग के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निलंबन करने की अनुशंसा की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अध्यक्ष शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा उक्त शिकायत की गई थी जिसकी जांच आरंग विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दिनेश शर्मा द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच कराया गया है।जांच अधिकारियों ने जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि दिनांक 09 जनवरी को संकुल प्राचार्य सेमरिया (स.) के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान प्र.पा. को अनुपस्थित पाया गया। साथ ही 10 जनवरी के जाचं दिवस के दिन भी राजकुमार बंजारे प्र. पा. अनुपस्थित थे। राजकुमार बंजारे प्र.पा. शास.प्राथ. शाला सेमरिया (समोदा) अपने कार्य प्रति लापरवाह है। वे स्कूल में अनुपस्थित रहकर अन्य दिवसों में आकर पाठकान पंजी में हस्ताक्षर किया करते है।जांच अधिकारियों ने जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि शाला विकास समिति के अध्यक्ष व सदस्यों तथा गणमान्य नागरिकों व शिक्षकों के बयान से यह स्पष्ट है कि राजकुमार बंजारे प्र.पा. निश्चित रूप से स्कूल में नियमित उपस्थित नही होते है। तथा वे बच्चों से गुटका मंगाते है।राजकुमार बंजारे प्रधान पाठक के द्वारा शासन द्वारा चलाये जा रहे महत्वपूर्ण योजना प्र.पो.श.नि.यो. (मध्यान्ह भोजन) के तहत बच्चों के खाना नही खिलाया जा रहा है। राजकुमार बंजारे प्रधान पाठक को 5वीं के परीक्षा में केन्द्राध्यक्ष के रूप में शास.प्राथ. शाला करमंदी में ड्यूटी लगाई है, परन्तु वे दिनाक 24.03.2025 को संकुल केन्द्र पर प्रश्न पत्र लेने नहीं गये और न ही परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित हुए।राजकुमार बंजारे प्राधन पाठक का उक्त कृत्य घोर लापरवाही एवं गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जो कि छ.ग.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (एक) (दो) (तीन) का उल्लंघन है। वि.ख. शिक्षा अधिकारी आरंग के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निलंबन करने की अनुशंसा की गई है।
विनोद गुप्ता-आरंग


