बड़ी खबर-फर्जी बिल वाउचर एवं विभिन्न कार्यो में अनियमितताओ के चलते इस सरपंच को किया गया बर्खास्त-वसूली के भी आदेश जारी….

आरंग। जनपद पंचायत आरंग के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बनरसी के सरपंच खेलू राम साहू को पंचायती राज अधिनियम के नियमा विरुद्ध फर्जी बिल वाउचर एवं विभिन्न कार्यो में अनियमितता के चलते अनुविभागीय अधिकारी पुष्पेंद्र शर्मा ने छग पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के प्रावधानों के तहत सरपंच पद से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही पूर्व सरपंच खेलूराम साहू ग्राम बनरसी के विरूध्द वसूली की कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली का भी आदेश जारी किया गया है। आपको बता दे की ईश्वर साहू ग्राम बनरसी द्वारा ग्राम पंचायत बनरसी के सरपंच एवं उपसरपंच द्वारा तालाब गहरीकरण कार्य एवं अन्य 07 बिन्दुओं में किये गये भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आरंग को की गई थी। जाँच में सरपंच खेलु राम साहू के विरुद्ध किये गए शिकायतों की पुष्टी होने एवं अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ यह कार्यवाही की गई है।
विनोद गुप्ता-आरंग


