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    Home»Blog»बड़ी खबर-ग्राम सभा का बड़ा फैसला-नहीं खुलने देंगे शराब दुकान-अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ 21 हजार का दंड निर्धारित-पढ़िए पूरा फैसला
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    बड़ी खबर-ग्राम सभा का बड़ा फैसला-नहीं खुलने देंगे शराब दुकान-अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ 21 हजार का दंड निर्धारित-पढ़िए पूरा फैसला

    Vinod GuptaBy Vinod GuptaJuly 10, 2025
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    बड़ी खबर-ग्राम सभा का बड़ा फैसला-नहीं खुलने देंगे शराब दुकान-अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ 21 हजार का दंड निर्धारित-पढ़िए पूरा फैसला

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    आरंग। आरंग विधान सभा के ग्राम पंचायत पलौद में भी शराब दुकान के खिलाफ ग्रामीण लामबंद हो कर गांव में शराब दुकान का खुल कर विरोध शुरू हो गया है। गाँव में आयोजित ग्रामसभा की बैठक में ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शराब दुकान नहीं खोलने दी जाएगी तथा गाँव में अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर 21,000 का दंड तथा इसकी जानकारी देने वाले को 10,000 का इनाम दिया जाएगा।चौक-चौराहों या सार्वजनिक स्थलों पर नशा करने पर 10,000 का दंड तथा सूचित करने वाले को 5,000 का इनाम। ताश-पत्ते या जुआ खेलने वालों पर 5,000 का दंड तथा इसकी सूचना देने वाले को 2,000 का इनाम। गाँव की किराना दुकान, ठेला या अन्य किसी दुकान में पानी पाउच व डिस्पोजेबल बेचने पर 5,000 का दंड तथा जानकारी देने वाले को 2,000 का इनाम तय किया गया है। ये सभी निर्णय ग्रामसभा में उपस्थित सभी सदस्यों, महिला-पुरुष ग्रामीणों और पंचायत पदाधिकारियों की सहमति से लिए गए।शराब बंदी को लेकर संकल्पित ग्रामीणों का यह संकल्प कितना कारगर होता है यह तो आने वाले समय में ही पता लग पायेगा परन्तु ग्रमीणों का यह प्रयास शराब बंदी के लिए अन्य गाँवों को प्रेरित कर रहा है जो सराहनीय है।

    विनोद गुप्ता-आरंग

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    Vinod Gupta

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