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    Home»Blog»जानें आरबीसी 6(4) क्या है-इस नियम के तहत आप कैसे प्राप्त कर सकते है मुआवजा
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    जानें आरबीसी 6(4) क्या है-इस नियम के तहत आप कैसे प्राप्त कर सकते है मुआवजा

    Vinod GuptaBy Vinod GuptaMarch 6, 20251 Views
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    जानें आरबीसी 6(4) क्या है-इस नियम के तहत आप कैसे प्राप्त कर सकते है मुआवजा

    RBC 6(4) का मतलब राजस्व पुस्तक परिपत्र (Revenue book circular) से है ,इसके अंतर्गत अनुदान सहायता(मुआवजा) राशि प्राकृतिक आपदा जैसे पानी में डूबने से मौत ,जीव जंतु के काटने, गाज गिरने से मौत मकान ,फसल ,अग्नि से क्षति होने की स्थिति में ,या दुर्घटनाओं के कारण होने वाली अप्रत्याशित क्षति पर दिया जाता है।
    अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग प्रावधान हो सकते है।
    मृत्यु होने पर मुआवजा
    👉400000(चार लाख की सहायता राशि)
    👉 यह सहायता राशि प्राकृतिक आपदा ,( बाढ़,भूकंप ,बिजली गिरने आग लगने )या दुर्घटना में मौत होने पर दी जाती है ।
    स्थाई विकलांगता पर मुआवजा
    👉यदि किसी दुर्घटना में /आपदा में व्यक्ति 100% विकलांग हो जाता है ,तो 200000(दो लाख) तक का मुआवजा।
    👉50% से अधिक विकलांग होने पर भी राशि
    गंभीर रूप से घायल होने पर
    👉गंभीर रूप से घायल होने पर 12000 से 50000( बारह से पचास) हजार का प्रावधान
    मुआवजा कहा से प्राप्त करें
    घटना के बाद पीड़ित परिवार को राजस्व विभाग में रिपोर्ट करनी पड़ती है ,इसके लिए अधिकारिता वाले तहसील न्यायालय ,अथवा नजदीकी पुलिस थाने जहा घटना हुई हो ,से संपर्क कर सकते है ।
    पंचायत ,नगर पालिका के माध्यम से भी आवेदन दिया जा सकता है।
    क्या क्या दस्तावेज लगेंगे
    मृतक/घायल का आधार कार्ड ,पहचान पत्र ,मृत्यु के मामले में पीएम रिपोर्ट ,घायल के मामले में अस्पताल का मेडिकल रिपोर्ट ,परिवार का राशन कार्ड ,निवास प्रमाण पत्र,बैंक खाते की जानकारी जिसमे पैसे डाले जाएंगे ,अन्य जानकारी जो अश्यकतानुसार मांगी जाए
    सत्यापन की प्रक्रिया बाद दी जाएगी राशि
    पूरे प्रकरण का सत्यापन अथवा जांच जिला कलेक्टर/तहसीलदार द्वारा जांच कराई जाती है जांच पूरी होने पर पीड़ित के खाते में पैसे भेज दी जाती है।
    ध्यान रहे
    ध्यान रहे ,मुआवजा केवल सरकारी नियमो के प्रावधानों के तहत दी जाती है , मुवाबजे के लिए झूठी शिकायत या गलत दस्तावेज देने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है
    सावधान रहे ,सुरक्षित रहे।

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    Vinod Gupta

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