छत्तीसगढ़

चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, ED ने पेश किया जवाब , 23 सितंबर को अगली सुनवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। ईडी की ओर से अपना जवाब पूरा कर दिया गया है। अब अगली कार्यवाही में दोनों पक्ष लिखित तर्क पेश करेंगे। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में चल रही इस याचिका में चैतन्य बघेल ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

बता दें कि शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं। शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया। साथ ही 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग की गई है।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED जांच कर रही है। ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। दर्ज FIR में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। इस घोटाले में राजनेता, आबकारी विभाग के अधिकारी, कारोबारी सहित कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है।

ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था।

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