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    Home»छत्तीसगढ़»प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, 24 उद्योगों की बिजली काटने और उत्पादन बंद की कार्रवाई
    छत्तीसगढ़

    प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, 24 उद्योगों की बिजली काटने और उत्पादन बंद की कार्रवाई

    Khabar Chhattisgarh NewsBy Khabar Chhattisgarh NewsDecember 17, 2025
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    रायपुर. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. इस वर्ष जनवरी से दिसम्बर अब की अवधि में 24 प्रदूषणकारी उद्योगों की बिजली काटने और उत्पादन बंद कार्रवाई की गई है. वहीं 23 उद्योगों को नोटिस जारी की गई. वहीं कच्चे माल, उत्पाद या ठोस अपशिष्टों आदि का बिना तारपोलिन से कव्हर्ड किए परिवहन करने वाले 47 उद्योगों या संस्थानों के विरुद्ध 21 लाख 81 हजार 574 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई है. इतना ही नहीं कचरा जलाने से प्रदूषण और नगर निगम क्षेत्र में ईंट भट्टा पर कार्रवाई की गई है.

    छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर के अनुसार जनवरी 2025 से नवम्बर 2025 अवधि में रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा, बीरगांव, सरोरा और आसपास के क्षेत्र में स्थापित और संचालित उल्लंघनकारी उद्योगों के विरुद्ध क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने वायु प्रदूषण निवारण एंव नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण निवारण एंव नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत 23 प्रदूषणकारी उद्योगों के विरुद्ध नोटिस जारी करने, 24 उद्योगों के विरुद्ध उत्पादन बंद करने या विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई की गई है. साथ ही 27 उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 57,80,125 अधिरोपण की गई है. उक्तानुसार उल्लंघनकारी या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, संस्थानों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है. इसी अनुक्रम में इस माह की 16 तारीख तक 4 उद्योग को नोटिस 1 उद्योग को उत्पादन बंद करने या विद्युत विच्छेदन के निर्देश दिए गए हैं. 2 उद्योग के विरूद्ध रुपए 2,55,000 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई है.

    छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर द्वारा घरेलू कचरे (नगरीय ठोस अपशिष्ट) को खुले में जलाने के डीपराडीह सरोना, कबीर नगर सेलिब्रिटी होम्स सोयायटी के पास और महोबा बाजार रेलवे ब्रिज के समीप के मामले में जुर्माने की कार्रवाई की गई है. रोड के डिवाइडर से गिरने वाली और डिवाइडर वॉल से सड़क पर गिर कर जमे हुए डस्ट, जिससे यातायात के दौरान होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए नियमित साफ-सफाई, जल छिड़काव, स्वीपिंग किये जाने नगर निगम रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है. वहीं नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत सरोरा, लोहा बाजार हीरापुर सोनडोंगरी, सड्डू, आमासिवनी और आसपास रहवासी क्षेत्र में संचालित परंपरागत बंगला भट्ठा, हाथ भट्ठा, पंजा भट्ठा (लाल ईंट भट्ठा, बिना चिमनी) को नगर निगम सीमा क्षेत्र में रहवासी बस्तियों के समीप प्रतिबंधित करने की कार्रवाई के लिए नगर निगम रायपुर, बीरगांव और उप संचालक खनिज विभाग रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है.

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