ब्रेकिंग्-05 पूर्व सरपंचों के खिलाफ पंचायत की राशि वसूलने बड़ी कार्यवाही-राशि जमा नही करने पर जेल भेजने वारंट जारी-देखिये इन 05 पूर्व सरपंचों के नाम
आरंग। अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती अभिलाषा पैकरा ने 05 पूर्व सरपंचों के खिलाफ पंचायत की राशि वसूली हेतु छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत बड़ी कार्यवाही की है। अधिकतम 30 (तीस) दिनों की अवधि के लिए अथवा जब तक बकाया राशि पूर्ण रूप से जमा नही कर देता (जो भी पहले हो) तब तक के लिए जेल भेजे जाने का आदेश जारी किया है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक पूर्व सरपंचो के विरूध्द छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत पंचायत के रूपये की वसूली का आदेश पारित किया गया था, जो कि ग्राम पंचायत की शासकीय / लोक राशि है।उक्त न्यायालय द्वारा अनावेदक को कारण बताओं नोटिस जारी कर यह अवसर दिया गया था कि उसे सिविल जेल क्यों न भेजा जाए, जिसका अनावेदक द्वारा कोई संतोषजनक और वैधानिक उत्तर प्रस्तुत नही किया गया।जिस पर छत्तीसगढ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने 05 पूर्व सरपंचों को आदेशित किया है कि अधिकतम 30 (तीस) दिनों की अवधि के लिए अथवा जब तक कि यह बकाया राशि पूर्ण रूप से जमा नही कर देता (जो भी पहले हो) तब तक के लिए सिविल कारागार (civil jail) में सुपुर्द किया जाए। यदि अनावेदक द्वारा जेल की अवधि के दौरान सम्पूर्ण बकाया राशि न्यायालय / जेल अधीक्षक के समक्ष नकद जमा कर दी जाती है, तो उसे तत्काल जेल से रिहा किया जा सकेगा।इन पांच सरपंचों के खिलाफ जारी जारी हुआ है वारंट……………………
01खेलुराम साहू पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बनरसी, बकाया राशि-667700 ₹,
02 धरमदास टंडन पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत अकोली खुर्द, बकाया राशि-320000₹,
03 श्रीमती दामिनी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत भंडारपूरी, बकाया राशि-80000₹,
04 दिनेश कोसरिया पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गुमा, बकाया राशि-282000₹,
05 श्रीमती कुंती कुर्र ग्राम पंचायत अमेठी, बकाया राशि-442000₹।
SDM अभिलाषा पैकरा ने बताया कि। पंचायत की शासकीय राशियो की वसूली की इस प्रकार लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। पहली बार एक साथ पांच पूर्व सरपंचों पर पंचायत की शासकीय / लोक राशि की वसूली की इस बड़ी कार्यवाही से राजनितिक हलको में हड़कम्प मच गया है।
विनोद गुप्ता-आरंग



