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बिक्री हेतु अवैध रूप से शराब परिवहन कर रहे युवक को पुलिस ने किया गिरप्तार

बिक्री हेतु अवैध रूप से शराब परिवहन कर रहे युवक को पुलिस ने किया गिरप्तार

आरंग। आरंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चपरीद राईस मिल के पास से अवैध रूप से बिक्री हेतु शराब रखकर परिवहन कर ले जाने वाले युवक को पुलिस ने 34(2) आबकारी एक्ट गिरप्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरंग थाना प्रभारी राजेश सिंह ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी राजगद्दी मांडले पिता स्व0 हरिराम मांडले उम्र 47 वर्ष सा0 कुरूद थाना आरंग जिला रायपुर को मोटर सायकल क्रमांक सीजी 04 एमबी 0677 में अवैध रूप से बिक्री करने हेतु शराब रखकर परिवहन कर ले जा रहा ठ जिसकि सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पहुंचकर रेड़ की कार्यवाही किया। राजगद्दी मांडले के कब्जे से एक काला रंग के बैग में रखे 96 पौवा गोल्डन गोवा अंग्रेजी शराब मात्रा 17.280 बल्क लीटर किमती 11520 रू0 का बरामद कर जप्त किया गया। आरोपी राजगद्दी मांडले के विरूद्ध अप0क्र0 385/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर दिनांक 07.07.2025 को गिरफ्तार कर प्रकरण अजमानतीय होने से माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक हिरासत में केन्द्रिय जेल रायपुर रवाना किया गया है।
विनोद गुप्ता-आरंग

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