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आबादी पट्टा वितरण में बरती गई अनियमितता, नवागांव (ल) सरपंच भागवत साहू निलंबित

आबादी पट्टा वितरण में बरती गई अनियमितता, नवागांव (ल) सरपंच भागवत साहू निलंबित

नवापारा राजिम। ग्राम पंचायत नवागांव (ल) के सरपंच भागवत प्रसाद साहू को एसडीएम अभनपुर ने निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम द्वारा यह कार्रवाई, सरपंच साहू द्वारा ग्राम में आबादी पट्टा वितरण में गंभीर अनियमितता किए जाने के फलस्वरुप की गई है।जानकारी के अनुसार 13 सितंबर को जारी किए गए आदेश में एसडीएम ने कहा है कि सरपंच साहू द्वारा आबादी भूमि का पट्टा वितरण के पूर्व राजस्व अधिकारी/ तहसीलदार द्वारा आबादी भूमि का लेआउट (अभिन्यास) अनुमोदन नहीं कराया गया और एक ही परिवार के एक से अधिक व्यक्तियों को पट्टा वितरण किया गया है, जो भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 244 अंतर्गत उल्लेखित नियम आबादी स्थानों के निराकरण (निपटारे) में वर्णित प्राथमिकता क्रम के संबंध में कोई निराकरण नहीं किया गया। साथ ही नियम अनुसार उदघोषणा का प्रकाशन नहीं किया गया, लोगों से आपत्ति आहूत भी नहीं की गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि लोगों के द्वारा यह शिकायत की गई और ग्राम में अशांति व्याप्त हुआ, जिसका उल्लेख नायब तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन में किया गया है। उपरोक्त आधार पर यह समाधान होता है की आबादी पट्टा के वितरण में कई गंभीर अनियमितता की गई है। मामले में न्यायालय द्वारा सरपंच साहू को दोषी पाए जाने से छग पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 की उपधारा 1 के प्रावधानों के तहत आगामी आदेश तक सरपंच पद से निलंबित किया गया है।

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