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राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश के 06 माह पूर्व ही पालिका के प्रथम बैठक में ये प्रस्ताव हो चुका है पारित-बना प्रस्ताव पारित करने वाला छत्तीसगढ़ की पहली नगर पालिका

राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश के 06 माह पूर्व ही पालिका के प्रथम बैठक में ये प्रस्ताव हो चुका है पारित-बना प्रस्ताव पारित करने वाला छत्तीसगढ़ की पहली नगर पालिका

आरंग। नगरीय निकायों को पशुओं के मृत शरीर के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निपटान के लिए उपयुक्त स्थल निर्धारित करने शासन द्वारा कल निर्देश जारी किया गया है।जबकि निर्देश जारी होने के पूर्व ही आरंग नगर पालिका परिषद ने अपने प्रथम बैठक में ही उक्त विषय पर चर्चा कर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित भी किया जा चुका है। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ संदीप जैन ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन के बाद 30 अप्रेल को आहूत प्रथम सामान्य सभा की बैठक में जनहित से जुड़े इस मुद्दे को लेकर एजेंडा क्र 16 में उक्त प्रस्ताव चर्चा हेतु लाया गया था और चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से पारित भी हो गया था कि पर्यावरणीय मानकों एवं जैव-सुरक्षा नियमों के अनुरूपशहरों में गौवंशीय एवं अन्य पशुओं के मृत शरीर के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निपटान के लिए उपयुक्त स्थल निर्धारित किया जाए। आपको ज्ञात हो कि डॉ. संदीप जैन अध्यक्ष के नेतृत्व वाली नगर पालिका परिषद आरंग पूरे छत्तीसगढ़ की पहली नगर पालिका है जिसने इस आशय का प्रस्ताव आज से 6 माह पूर्व ही सर्वसम्मति से स्वीकृत किया जा चूका है।आपको बता दे की राजधानी रायपुर में पिछले महीने हुए कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा दिए गए निर्देश पर अमल करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने शहरों में गौवंशीय एवं अन्य पशुओं के मृत शरीर के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निपटान के लिए उपयुक्त स्थल निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर पर्यावरणीय मानकों और जैव-सुरक्षा नियमों के अनुरूप 48 घंटे के भीतर पशुओं के मृत शरीर के निपटान के लिए निर्देशित किया है।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मंत्रालय से सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि सभी निकायों में गौवंशीय तथा अन्य पशुओं के मृत शरीर के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निपटान के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करते हुए तत्काल इसका निर्धारण करें। विभाग ने निपटान का स्थल आबादी से उचित दूरी पर तथा पर्यावरणीय मानकों एवं जैव-सुरक्षा नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
विनोद गुप्ता-आरंग

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