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बड़ी खबर-नाबालिक से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार-376,506, IPC एवं 4 पोक्सो एक्ट के तहत हुई कार्यवाही

बड़ी खबर-नाबालिक से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार-376,506, IPC एवं 4 पोक्सो एक्ट के तहत हुई कार्यवाही

आरंग। नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में आरंग पुलिस ने आरोपी भोज राम साहू पिता स्वर्गीय घासी राम साहू उम्र 52 वर्ष निवासी अकोली कला थाना आरंग जिला रायपुर को गिरप्तार कर न्याय हिरासत पर विशेष न्यायालय रायपुर रिमांड पर भेजा दिया है। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह श्याम ने खबर छत्तीसगढ़ को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के द्वारा पीड़िता को घटना की जानकारी किसी और को देने पर जान से मारने की धमकी देने के कारण पीड़िता चार दिन बाद अपनी मौसी मां को घटना की जानकारी दी। घटना परिवार के संज्ञान में आने के बाद कल उसकी मौसी मां ने एक लिखित आवेदन थाने में दी कि आरोपी पीड़िता का घर अगल-बगल है पीड़िता आरोपी के घर में घरेलू का काम करती थी।आरोपी द्वारा घटना दिनांक को पीड़िता के घर जाकर बर्तन धोने की बात बोलकर पीड़िता के पिता को गुटखा लाने के लिए भेज कर पीड़िता को अकेले पाकर उसके साथ जबरदस्ती डरा धमका कर शारीरिक संबंध बनाया। घटना को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दिया। लिखित आवेदन पर आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 376, 506 आईपीसी एवं 4 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अपराध पंजीबद किया गया विवेचना के दौरान आरोपी भोज राम साहू को उसके निवास स्थान से पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर घटना करित करना बताया कि अपराध स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर 15 दिन की न्याय हिरासत पर विशेष न्यायालय रायपुर रिमांड पर भेजा गया है।
विनोद गुप्ता-आरंग

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