बड़ी खबर-अवैध शराब पर आरंग पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही-एक ही दिन में इतने आरोपी किये गए गिरप्तार…

आरंग। आरंग शहर में अवैध शराब विक्रेताओ के विरूद्ध आंरग पुलिस द्वारा आज ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए 05 लोगो को धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत जेल भेजा गया है तथा 05 लोगो के विरूद्ध धारा 34(1)ब आबकारी एक्ट एवं 01 के विरूद्ध धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही की गई है। आरंग थाना प्रभारी राजेश सिंह ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि लगातार मिल रही अवैध शराब बिक्री करने की सूचना आरंग स्टॉफ द्वारा तीन अलग अलग टीम बनाकर अवैध शराब बिक्रेताओ के विरूद्ध मुखबिर सूचना पर रेड कार्यवाही की गई तथा दुकान व ठेला में रेड कार्यवाही की गई जो आरोपियो के अलग अलग कब्जे से कुल 246 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब कुल किमती 24600 रूपये का जप्त किया गया, शराब बिक्रेताओ को विधिवत गिरफ्तार किया गया है, आरोपी चन्द्रशेखर घृतलहरे, मदन कुमार साहू, अनिल जलक्षत्री, मनोज लोधी एवं सतीश पाल को माननीय न्यायालय आरंग न्यायिक हिरासत में पेश किया गया जो माननीय न्यायालय द्वारा 05 आरोपी को केन्द्रिय जेल भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपीगण के विरूद्ध निम्न कार्यवाही की गई है –
- मदन कुमार साहू पिता प्रेम शंकर साहू उम्र 40 वर्ष साकिन महामाया पारा आरंग थाना आरंग के विरूद्ध अपराध क्रमांक 555/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट, जप्त शराब 36 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब
- मनोज लोधी पिता भागीरथी लोधी उम्र 40 वर्ष निवासी लोधी पारा आरंग थाना आरंग के विरूद्ध अपराध क्रमांक 552/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट, जप्त शराब 36 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब
- अनिल जलक्षत्री पिता समारु राम जलक्षत्री उम्र 40 वर्ष साकिन बड़गुड़ी पारा आरंग थाना आरंग के विरूद्ध अपराध क्रमांक 553/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट, जप्त शराब 34 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब
- चंद्रशेखर घृतलहरे पिता नारायण धृतलहरे उम्र 35 वर्ष ग्राम ओडका थाना आरंग के विरूद्ध अपराध क्रमांक 554/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट, जप्त शराब 35 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब
- सतीश पाल पिता बल्ला पाल उम्र 29 वर्ष साकिन केवसी साहूपारा आरंग थाना आरंग के विरूद्ध अपराध क्रमांक 556/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट, जप्त शराब 35 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब
- रेखलाल मारकंडे पिता देवदास मारकंडे उम्र 36 वर्ष साकिन ओडका थाना आरंग के विरूद्ध अपराध क्रमांक 557/2025 धारा 34(1)ब आबकारी एक्ट, जप्त शराब 16 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब
- गैसराम मारकंडे पिता तिजऊ राम मारकंडे उम्र 45 साल साकिन ओड़का थाना आरंग के विरूद्ध अपराध क्रमांक 558/2025 धारा 34(1)ब आबकारी एक्ट, जप्त शराब 15 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब
- हमेंद्र टंडन पिता स्वर्गीय कालूराम टंडन उम्र 56 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 17 घुमराभांठा थाना आरंग के विरूद्ध अपराध क्रमांक 559/2025 धारा 34(1)ब आबकारी एक्ट, जप्त शराब 14 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब
- सत्य प्रकाश निषाद पिता रामप्रसाद उम्र 24 वर्ष साकिन शीतलापारा आरंग थाना आरंग के विरूद्ध अपराध क्रमांक 560/2025 धारा 34(1)ब आबकारी एक्ट, जप्त शराब 12 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब
- नारायण लाल साहू पिता श्यामलाल साहू उम्र 42 वर्ष साकिन कालेज चौक आंरग थाना आरंग के विरूद्ध अपराध क्रमांक 561/2025 धारा 34(1)ब आबकारी एक्ट, जप्त शराब 13 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब
- तोषण सोनवानी पिता दयाल दास सोनवानी उम्र 35 वर्ष वार्ड क्रमांक 17 घुमराभांठा थाना आरंग जिला रायपुर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 562/2025 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट कायम किया गया है। संपूर्ण कार्यवाही थाना प्रभारी आरंग निरीक्षक राजेश सिंह के निर्देश पर उपनिरीक्षक चेतन दुबे, सउनि छबिराम साहू, अनिल चन्द्रवंशी, सोनप्रसाद राजेत्री, प्रआर रामकुमार भारती, मुकेश टंडन, आरक्षक महेन्द्र बघेल, पुरोहित कोसले, चुड़ामनी साहू, नियाज खान, केजूराम पिस्दा, भानू वर्मा, बंशीलाल साहू, दीनदयाल सोनवानी, महिला आरक्षक चन्द्रकिरण सोनकर, दीप्ति साहू एवं सैनिक दुर्गेश चन्द्राकर की कार्यवाही में विशेष भूमिका रही है।
विनोद गुप्ता-आरंग




