नये कानून को लेकर थाने में कार्यशाला सम्पन्न-बाजार समिति ने नये थाना प्रभारी को सौपा ज्ञापन…
आरंग। पुरे देश में आज 01 जुलाई से नया कानून लागू हुआ है इसके संबंध में आरंग थाना में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा, थानाप्रभारी राजेश सिंह ने उपस्थित बाजार समिति के सदस्यों एवं आम जनता को नए कानून के संबंध में सभी को जानकारी दी और बताया कि तीन कानून जनता के हित को ध्यान में रख कर बनाये गए हैं। भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तित कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता, 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, 2023, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को नये सिरे से नये क्लेवर में प्रस्तुत किया गया है।इस अवसर पर बाजार समिति के अध्यक्ष डॉ संदीप जैन के नेतृत्व में आरंग थाना के नए थाना प्रभारी राजेश सिंह से सौजन्य मुलाकात कर उनका स्वागत किया नगर मे चोरी, नशाखोरी एवं भारी वाहनो का शहर के अंदर प्रवेश मे रोक लगाने बाबत ज्ञापन भी सौपा।इस अवसर पर श्रवण अग्रवाल, डॉ संतोष अग्रवाल, दिलीप चंद्राकर, पंकज शुक्ला,राकेश गुप्ता,दीपक सोनी, संतोष चंद्राकर,शंकर जलक्षत्री, लल्ला सहानी, विठ्ठल साहू,सहित बड़ी संख्या में व्यापारी गण उपस्थित थे।
विनोद गुप्ता-आरंग