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    Home»Blog»आरंग नगर पालिका क्षेत्र में मार्च माह में 03 दिन मांस-मटन बिक्री पर लगी रोक
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    आरंग नगर पालिका क्षेत्र में मार्च माह में 03 दिन मांस-मटन बिक्री पर लगी रोक

    Vinod GuptaBy Vinod GuptaMarch 18, 2026
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    आरंग नगर पालिका क्षेत्र में मार्च माह में 03 दिन मांस-मटन बिक्री पर लगी रोक

    आरंग। आरंग में तीन दिनों तक मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। दरअसल, कल से धार्मिक त्योहार शुरू हो रहा है। जिसको देखते हुए मांस और मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। आरंग नगर पालिका अध्यक्ष डॉ संदीप जैन के निर्देश पर तथा छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में आरंग नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने तीन दिनों तक मांस-मटन दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया है। चेट्रीचंड, रामनवमी और महावीर जयंती पर मांस-मटन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश के अनुसार, 20 मार्च को सिंधी समाज के प्रमुख त्योहार चेट्रीचंड है। इस दिन आरंग में मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। जिसके बाद 27 मार्च को रामनवमी का त्योहार, और 31 मार्च को महावीर जयंती के चलते पूरे नगर पालिका क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानें और बूचड़खाने (पशुवध गृह) पूरी तरह से बंद रहेंगे। नगर पालिका ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इन त्योहारों पर मांस परोसना या बेचना खुले बाजारों के साथ-साथ होटलों के भीतर भी प्रतिबंधित है। यदि कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
    विनोद गुप्ता-आरंग

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    Vinod Gupta

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