छत्तीसगढ़

BREAKING : स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 को लेकर राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, पढ़िए क्या – क्या है दिशा निर्देश

रायपुर : राज्य शासन ने नई स्थानांतरण नीति लागू करते हुए, पहले की नीति को रद्द कर दिया है। ये नई स्थानांतरण प्रक्रिया गृह (पुलिस), आबकारी, खनिज साधन, परिवहन, वाणिज्यकर, पंजीयन, स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों, और राज्य के निगम/मंडल/आयोग/स्वायत्त संस्थाओं पर लागू नहीं होगी। यानि इन विभागों और संस्थाओं के कर्मचारियों पर ये नई नीति नहीं चलेगी बाकी सभी पर लागू होगी।

जिला स्तर पर स्थानांतरण :-
1.1 दिनांक 14 जून, 2025 से 25 जून 2025 तक जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी
(गैर-कार्यपालिक) तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के माननीय
प्रभारी मंत्रीजी के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा किये जा सकेंगे। स्वैच्छिक
स्थानांतरण हेतु आवेदन दिनांक 06 जून, 2025 से 13 जून 2025 तक संबंधित
विभाग के जिला कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे।

कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण किये जाने वाले पद जिला
संवर्ग का है तो उनका स्थानांतरण जिले के अंदर ही हो तथा स्थानांतरण आदेश
तनुसार प्रसारित होंगे।

1.2 विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार कर जिला
कलेक्टर को प्रस्तुत किया जावेगा। कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत उस
पर जिले के माननीय प्रभारी मंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त किया जाकर स्थानांतरण
आदेश जारी किया जाएगा।

1.3 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की
कुल संख्या के अधिकतम 10% एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में
अधिकतम 15 % तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे। परस्पर सहमति से स्वयं के व्यय
पर किये गए स्थानांतरणों की गणना उक्त सीमा हेतु नहीं की जाएगी। परस्पर
सहमति से स्थानांतरण हेतु दोनो आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र संयुक्त रूप से
हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु व्यक्तिगत रूप से
किये गए आवेदन पर किया गया कोई भी स्थानांतरण परस्पर सहमति से किये गए
स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा।

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