मानव अधिकार दिवस के मौके पर खल्लारी में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

खल्लारी/ बागबाहरा विकासखंड के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खल्लारी के विद्यालय परिसर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुई। इस अवसर पर विद्यालय के आयोजन स्थल में माॅ सरस्वती के प्रतिमा का विधिवत पुजा अर्चना के साथ किया गया। विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य वक्त के रूप में व्यवहार न्यायालय बागबाहरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अविनाश टोप्पो थे। वहीं साथ में अधिवक्ता वीरेंद्र शुक्ला व न्यायालय के स्टाप भी पहुंचे थे। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य सुश्री सविता चंद्राकर ने विद्यालय परिवार की ओर से न्यायाधीश अविनाश टोप्पो का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया। कार्यक्रम में जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खल्लारी में नवमी से बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। वहीं सर्व प्रथम अधिवक्ता वीरेंद्र शुक्ला ने विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम के आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शालेय विद्यार्थी देश के भविष्य है। ऐसे में उन्हें कानून की मूलभूत जानकारी होना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लेकर खल्लारी के इस विद्यालय परिसर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित किया गया। तत्पश्चात इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश टोप्पो ने प्रमुखता से छात्र – छात्राओं को संबोधित करते हुये मानव अधिकार दिवस की विद्यालय परिवार को बधाई प्रेषित कर कानुन की विभिन्न जानकारी देते हुये कहा की पॉक्सो एक्ट के तहत लैंगिक अपराधों के लिए कानून के अनुसार सजा का प्रावधान है। ऐसे अपराधों में 7 से 10 वर्षों तक सजा या मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। उन्होंने सायबर फ्राड के तहत होने वाले समसामयिक अपराधों पर विस्तार से चर्चा के दौरान कहा कि तकनीक के इस युग मे सुविधाओं के साथ – साथ जोखिम की संभावना भी रहती है। इसलिए इंटरनेट बैंकिंग का सतर्कता पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने बिना ड्राइविंग लाइसेन्स के वाहन चलाने वालों पर होने वाली कार्यवही पर चर्चा भी करते हुए आगे कहा कि वाहन चालन के दरमियान आर सी बुक, इन्सुरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस एवं प्रदूषण मुक्त वाहन का दस्तावेज साथ रखने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। साथ ही नाबालिग छात्र – छात्राओं के द्वारा दुपहिया और चौपहिया वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। इसलिए नियमो का पालन करते हुए नाबालिग विद्यार्थी ड्राइविंग न करने की भी सलाह दिया और बच्चे अपने माता – पिता के साथ ही घर से बाहर आवागमन के लिए वाहन का उपयोग करें।
न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश टोप्पो ने आगे भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी किया। इस दौरान विद्यालय के छात्र – छात्राओं व शिक्षक – शिक्षिकाओं ने न्यायाधीश अविनाश टोप्पो से विधिक जानकारी हेतु प्रश्न भी पूछे। जिस पर न्यायाधीश ने सभी प्रश्नों के उत्तर प्रमुखता दिये और उन्हें स्कुलीय बच्चों को भी प्रोत्साहित किया। विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम के संचालन विद्यालय के व्याख्याता लक्ष्मीधर चन्द्राकर एवं अंत में आभार प्रदर्शन प्राचार्य सुश्री सविता चंद्राकर ने किया। इस अवसर पर प्राचार्य सुश्री सविता चन्द्राकार, पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता तारेश साहू, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रमनदास वैष्णव, पुर्व समिति सदस्य मिल्लुराम साहू, इन्द्रा कुमार चौहान, विद्यालय के व्याख्याता सुमन चन्द्राकार, लक्ष्मीधर चन्द्राकार, भूषण सिरमौर, मनोज साहू, देवकुमार साहू, देवेंद्र चन्द्राकर, राजेन्द्र चौहान, सुभाष साहू, पुरी हरपाल, वंदना कोटांगले, सरोज सिंह मर्सकोले, वेणुका साहू, सोनम अग्रवाल, हेमलता साहू, सोनबती ठाकुर, धनेश्वरी मरकाम अमीन प्रधान संहित स्कूलीय बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित
न्यायिक मजिस्ट्रेट टोप्पो को माॅ खल्लारी व छत्तीसगढ़ महतारी का छायां चित्र भेंट किया :-
विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम के समापन पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश टोप्पो और अधिवक्ता विरेन्द्र शुक्ल को माॅ खल्लारी की छायां चित्र प्रबंधन समिति अध्यक्ष रमनदास वैष्णव ने विद्यालय की ओर से तो वहीं पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता तारेश साहू व पुर्व समिति सदस्य मिल्लुराम साहू, इन्द्र कुमार चौहान ने भी छत्तीसगढ़ महतारी का छायां चित्र भेंट किया।