बड़ी खबर-गौवंश की तस्करी कर कत्लखाने ले जा रहे तस्कर को पुलिस ने किया गिरप्तार….

आरंग। अपराध के रोकथाम हेतु क्षेत्र में लगातार की जा रही चेकिंग के दौरान आरंग पुलिस ने गौवंश की तस्करी कर कत्लखाने ले जा रहे अपराधियो को पकड़ने में सफलता पाई है।आरंग थाना प्रभारी राजेश सिंह के नेतृत्व में स्टॉफ सउनि अश्वनी चन्द्रवंशी, आरक्षक दीनदयाल सोनवानी, चुड़ामनी साहू द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर रायपुर से उडिसा की ओर जा रही बोलेरो पीकअप क्रमांक CG04 MF-0284 में रायपुर से उडिसा की ओर गौवंश की तस्करी कर कत्लखाने ले जाने की सूचना पर घटना स्थल आरंग श्रीराम तिराहा के पास नाकेबंदी कर रोक कर चेक किया तो बोलेरो पीकअप क्रमांक CG04MF0284 में चारो तरफ नीला झिल्ली रस्सी से बंधा हुआ था जिसे खोलकर देखा तो 03 नग भैंसी, 01 नग पडिया ठूस ठूस कर बीना चारा पानी के क्रुरतापूर्वक भरा मिला। चालक का नाम पता पुछने पर अपना नाम मोहम्मद गुलाम नबी पिता मोहम्मद तैय्यब उम्र 54 वर्ष साकिन केवसी साहू पारा आरंग थाना आरंग जिला रायपुर का रहने वाला बताया। जप्तसुदा मवेशी 03 नग भैंसी तथा 01 नग पडिया का मेडिकल कराया गया। बोलेरो पीकअप क्रमांक CG04 MF0284 को जप्त किया गया। आरोपी बोलेरो पीकअप क्रमांक CG04 MF-0284 का चालक मो. गुलाम नबी पिता मो.तैय्यब उम्र 54 वर्ष साकिन केवसी साहू पारा आरंग थाना आरंग जिला रायपुर द्वारा बिना परमिट के गौवंश को बिना चारा पानी के बोलेरा पीकअप में 03 नग भैंसी, 01 नग पडिया को ठूस ठूस कर भरकर क्रुरतापूर्वक परिवहन करते पाया गया जो धारा छ.ग. कृषक पशु परीक्षण अधिनियम 4, 6, 10, 11 पाये जाने से अपराध पंजीबद्व कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में न्यायालय रायपुर रवाना किया गया है। आपको बता दे की उक्त आरोपी को इसके पहले भी थाना बेमेतरा जिला बेमेतरा से मवेशी तस्करी के प्रकरण में थाना बेमेतरा के अपराध क्रमांक 353/2023 धारा 4,6,11 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम मे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चूका है।
विनोद गुप्ता-आरंग

