कार्यशाला का आयोजन-कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की दी गई जानकारी…

आरंग। बद्रीप्रसाद लोधी स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.) में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम POSH act 2013 (Prevention of Sexual Harassment) पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. के एन. शर्मा के निर्देशन में जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर के विधि छात्रों द्वारा कार्यस्थल में महिलाओं पर होने वाले लैंगिक अपराध के सम्बंध में (POSH act) छात्र/छात्राओं को जानकारी प्रदान किया गया POSH act का प्रारंभ भवरी देवी (राजस्थान) की घटना पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गाइड लाइन देकर किया गया जिसे विशाखा गाइड कहते है। साथ ही यह जानकारी प्रदान किया गया कि लैंगिक अपराध को रोकने हेतु क्या प्रावधान है, कहाँ शिकायत किया जा सकता है। संविधान के प्रस्तावना में विदित व्यक्ति की गरिमा को बनाये रखने हेतु लैंगिक अपराध पर नियंत्रण आवश्यक है जिससे एक स्वस्थ समाज एवं देश का विकास हो सके ।एक्ट संबंधी जानकारी जे. योगानंदम के विधि टीम अमन विश्वास, पप्पु पाटले, श्री धनंजय बंजारे, इंद्रजीत मारकंडे, सुजीत कुमार, देवव्रत डोंगरे के द्वारा दिया गया।कार्यक्रम में महाविद्यालय के वुमन हरासमेंट समिति संयोजक डॉ. साधना दीक्षित एवं सदस्य डॉ. इंदु सोनी, प्रो. भावना पुरबिया, प्रो. विभा सतपथी तथा कार्यक्रम संचालन में प्रो. धर्मेंद्र घृतलहरे, हेमसागर चौधरी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण एवं छात्राएं उपस्थित रहे।
विनोद गुप्ता-आरंग

