अवैध शराब का परिवहन करते कोचिया गिरफ्तार-धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही…

आरंग। आरंग पुलिस को दो व्यक्ति को मोटरसाइकिल होंडा शाइन क्रमांक CG04PR4765 में अवैध रूप से शराब ले पकड़ने में सफलता मिली है। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह श्याम ने खबर छत्तीसगढ़ को जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम रानीसागर तिराहा के पास नाकेबंदी कर ग्राम रानीसागर की ओर आने वाली मोटरसाइकिल को चेक करने के दौरान मोटरसाइकिल क्रमांक cg04 pr 4765 पर पीछे बैठे व्यक्ति एक सफेद प्लास्टिक थैला में अवैध रूप से शराब रखा था। मोटरसाइकिल चालक का नाम पता पूछने पर डागेश्वर साहू पिता नंदकुमार साहू उम्र 22 साल ग्राम भानसोज थाना आरंग एवं अवैध शराब लेकर बैठे व्यक्ति का नाम पूछने पर टावर पिता भूलन धृतलहरे उम्र 34 साल भानसोज थाना आरंग का रहने वाला बताया। आरोपियों के संयुक्त कब्जे से प्लास्टिक थैला में 40 पाव देसी मदिरा मसाला शराब कीमती 4400 रुपए का एवं मोटरसाइकिल होंडा शाइन क्रमांक CG04 PR 4765 को जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाए जाने से विधिवत दिनांक 18 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार कर 15 दिनों के न्यायिक हिरासत में न्यायालय भेजा गया है। संपूर्ण कार्यवाही थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह श्याम के मार्गदर्शन में प्रधान आरक्षक 1374 लालजी वर्मा आरक्षक होरीलाल सोनकर के द्वारा किया गया।
विनोद गुप्ता-आरंग
